राउज एवेन्यू कोर्ट : क्या आप अपनी गलती मान रहे हैं? बृजभूषण ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर हैरान हुए जज
Dolly patil | May 21, 2024, 20:19 IST
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे।
महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में दिल्ली की कोर्ट में मंगलवार यानी 21 मई को सुनवाई हुई है। इसी दौरान कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए थे। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों की जानकारी दी। कोर्ट ने बृजभूषण सिंह से पूछा था कि क्या आप गलती स्वीकार कर रहे हैं? इस पर बृजभूषण ने अपने अन्दाज मे कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, गलती की ही नहीं तो मानें क्यों। इसके साथ ही इस मामले में अन्य आरोपी और कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। इसके बाद कोर्ट मे इस 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं।
कोर्ट ने मामले को लंबे समय तक खींचने के लिए मनाकर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं। इसी के साथ जज ने कहा कि हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय की है
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह ( Brij Bhushan Sharan Singh )के खिलाफ महिला यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे। इस मामलों में भारतिय दंड संहिता ( IPC ) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं. जबकी उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है।
कब होगी सुनवाई
कोर्ट ने मामले को लंबे समय तक खींचने के लिए मनाकर दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि MP-MLA मामलों में लंबी तारीखें न दी जाएं। इसी के साथ जज ने कहा कि हम 10 दिन से अधिक की तारीख नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 जून दोपहर 2 बजे तय की है
WFI के पूर्व चीफ पर 5 मामलों में तय हो चुके हैं आरोप
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह ( Brij Bhushan Sharan Singh )के खिलाफ महिला यौन शोषण मामले में पहले ही आरोप तय करने के आदेश दे दिए थे। इस मामलों में भारतिय दंड संहिता ( IPC ) की धारा 354 और 354डी के तहत आरोप तय किए गए हैं. जबकी उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है।
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