Paternity Leave : पैटरनिटी लीव पर हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- पुरुषों को भी मिले पैटरनिटी लाभ

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) पर कहा कि पुरुष कर्मचारियों को भी महिला कर्मचारियों की तरह 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलनी चाहिए। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने में इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

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Deeksha Nandini Mehra
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Calcutta High Court on Paternity Leave
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Calcutta High Court on Paternity Leave : कामकाजी महिलाओं को बच्चों की देखभाल करने के लिए पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) दी जाती है। यह नियम केवल महिलाओं के लिए ही है। पुरुषों को इसमें नहीं जोड़ा जाता लेकिन हाई कोर्ट ने इसको लेकर बड़ी टिप्पणी की है।

हाई कोर्ट ने कहा कि पैटरनिटी लीव का लाभ पुरुषों को भी होना चाहिए। इस संबंध में फैसला लेने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने राज्य सरकार को केवल तीन महीने का समय दिया है।

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हाईकोर्ट की टिप्पणी

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने कहा है कि पुरुषों को भी महिला कर्मचारियों की तरह दो साल का पैटरनिटी लीव (Paternity Leave) मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि समानता और लिंग भेद को ध्यान में रखते हुए पुरुष कर्मचारियों को भी 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (child care leave) देने का निर्णय लेना चाहिए।

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यह है मामला 

हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा (Justice Amrita Sinha) ने सोमवार को स्कूल शिक्षक अबू रेहान की याचिका पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार (West Bengal government) को 3 महीने में इस पर फैसला लेने को कहा।

दरअसल, याचिकाकर्ता रेहान की पत्नी की मृत्यु हो गई है। दो छोटी बेटियों की देखभाल के लिए उन्होंने चाइल्ड केयर लीव देने की अपील की है। इस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह बात कही।

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बता दें कि, पश्चिम बंगाल में महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। जबकि अभी पुरुष कर्मचारियों को केवल 30 की लीव का प्रावधान है। 

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