क्लीनिक का शटर बंद कर लेडी डॉक्टर के साथ रेप , साथी डॉक्टर ने की हैवानियत , पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

यूपी के झांसी से महिला डॉक्टर से रेप के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी डॉक्टर और उसके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जानें क्या है पूरा मामला

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Vikram Jain
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Lucknow.यूपी के झांसी से क्लिनिक के अंदर महिला डॉक्टर से रेप का गंभीर मामला सामने आया है। रेप का आरोप साथी डेंटल डॉक्टर पर लगा है। इस डॉक्टर ने महिला डॉक्टर को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर क्लिनिक का शटर बंद कर घिनौना कृत्य किया। आरोपी ने इस घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया। जब पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद मजबूर होकर पीड़ित लेडी डॉक्टर को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपी डॉ. राघवेंद्र कनकने और उसके माता-पिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

मदद के नाम पर लेडी डॉक्टर से दरिंदगी

दांतों की डॉक्टर की उम्र 45 साल है और उनके पति का निधन हो चुका है। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि उनके पति की मित्रता डॉ. रवि कनकने, उनकी पत्नी सुधा कनकने और उनके बेटे डॉ. राघवेंद्र कनकने से थी। पति की मौत के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ऐसे में, डॉ. रवि ने बेटे डॉ. राघवेंद्र के साथ क्लिनिक में बैठने के लिए कहा। इस प्रकार वह गदीगर का टपरा स्थित डॉ. राघवेंद्र के क्लिनिक पर जाने लगीं।

सर्जिकल ब्लेड दिखाकर जान से मारने की दी धमकी

इस बीच 8 नवंबर 2023 को जब पीड़िता क्लिनिक पहुंची, तो वहां कोई मरीज नहीं था। रोजाना की तरह डॉ. राघवेंद्र ने कोल्डड्रिंक और स्नैक्स मंगवाए। कोल्डड्रिंक पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। इसके बाद, डॉ. राघवेंद्र ने क्लिनिक का शटर बंद कर दरिंदगी शुरू की। विरोध करने पर उसने सर्जिकल ब्लेड उठाकर जान से मारने की धमकी देते हुए रेप किया और इस घटना का वीडियो बना लिया। घटना के बाद पीड़िता को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया गया।

पुलिस से न्याय की उम्मीद, मिली निराशा

पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद वह कोतवाली थाना जाकर शिकायत दर्ज कराने गईं। पुलिस क्लिनिक पर पहुंची, लेकिन वहां डॉ. राघवेंद्र नहीं मिला। इसके बाद, पुलिस उसे लेकर आरोपी के घर गई और उसके माता-पिता को घटना की जानकारी दी। तब आरोपी के माता-पिता ने गलती मानते हुए राघवेंद्र से शादी कराने का आश्वासन दिया। लेकिन बाद में, आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर घर बुलाकर फिर से रेप किया और परिवार शादी कराने से मुकर गया।

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कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

मामले में पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने डॉ. राघवेंद्र, डॉ. रवि और सुधा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 341, 323 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। सीओ सिटी राजेश राय का कहना है कि केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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