Chhattisgarh : अधिकारी ने कहा- अंग्रेजी समझ नहीं आती , हिंदी में दें RTI का आवेदन , जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के भू- राजस्व (नोडल) अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन में कहा की आवेदक की भाषा अंग्रेजी है, जो समझ नहीं आती है। आवेदन हिंदी में देना चाहिए। अब मामले में आवेदक ने प्रत्येक उचित फोरम में शिकायत करने की बात कही है।

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Vikram Jain
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Chhattisgarh SECL Deepka Area Land Revenue Nodal Officer RTI Case
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RAIPUR. छत्तीसगढ़ के एसईसीएल दीपका क्षेत्र के भू- राजस्व (नोडल) अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन में जन सूचना अधिकारी से कहा की आवेदक द्वारा किए गए आवेदन की भाषा अंग्रेजी है, जो समझ नहीं आती है। आवेदन हिंदी में देना चाहिए।  उन्होंने आवेदक को आवेदन मातृ भाषा में ही करने कहा।

दीपका एसईसीएल से मांगी थी जानकारी

मामले में आवेदक शेत मसीह ने जानकारी दी की संबंधित विभाग में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भू राजस्व विभाग दीपका एसईसीएल से जानकारी मांगी गई थी। इसका जवाब देने से बचने के लिए नोडल अधिकारी ने जवाब में अंग्रेजी समझ नहीं आती है, आवेदन मातृभाषा में करने कहा। 

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अंग्रेजी में ही आवेदन स्वीकार करता है पोर्टल

ऐसे में उन्हें समझना चाहिए की जनसूचना का केंद्रीय पोर्टल केवल अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन स्वीकार करता है, दूसरा की अगर आपको इतने जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार पद में बैठने पर भी अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो एसईसीएल में अपनी सेवाओं से विश्राम ले लेना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता शेत मसीह ने कहा की सूचना प्राप्ति के लिए नियमतः अपील किया गया है, साथ ही पूरे मामले की शिकायत दीपका क्षेत्र महाप्रबंधक व प्रत्येक उचित फोरम में की जाएगी।

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