Chhattisgarh : अधिकारी ने कहा- अंग्रेजी समझ नहीं आती , हिंदी में दें RTI का आवेदन , जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के भू- राजस्व (नोडल) अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन में कहा की आवेदक की भाषा अंग्रेजी है, जो समझ नहीं आती है। आवेदन हिंदी में देना चाहिए। अब मामले में आवेदक ने प्रत्येक उचित फोरम में शिकायत करने की बात कही है।

Advertisment
author-image
Vikram Jain
New Update
Chhattisgarh SECL Deepka Area Land Revenue Nodal Officer RTI Case
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

RAIPUR. छत्तीसगढ़ के एसईसीएल दीपका क्षेत्र के भू- राजस्व (नोडल) अधिकारी ने सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदन में जन सूचना अधिकारी से कहा की आवेदक द्वारा किए गए आवेदन की भाषा अंग्रेजी है, जो समझ नहीं आती है। आवेदन हिंदी में देना चाहिए।  उन्होंने आवेदक को आवेदन मातृ भाषा में ही करने कहा।

दीपका एसईसीएल से मांगी थी जानकारी

मामले में आवेदक शेत मसीह ने जानकारी दी की संबंधित विभाग में जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भू राजस्व विभाग दीपका एसईसीएल से जानकारी मांगी गई थी। इसका जवाब देने से बचने के लिए नोडल अधिकारी ने जवाब में अंग्रेजी समझ नहीं आती है, आवेदन मातृभाषा में करने कहा। 

ये खबर भी पढ़ें... धरती के भगवान की अनदेखी से गई मासूम की जान , गर्भस्थ शिशु की सोनोग्राफी जांच में बड़ी लापरवाही

ये खबर भी पढ़ें... निजी स्कूलों पर कार्रवाई : 3 स्कूलों पर एक लाख 35 हजार का जुर्माना, 392 को नोटिस

अंग्रेजी में ही आवेदन स्वीकार करता है पोर्टल

ऐसे में उन्हें समझना चाहिए की जनसूचना का केंद्रीय पोर्टल केवल अंग्रेजी भाषा में ही आवेदन स्वीकार करता है, दूसरा की अगर आपको इतने जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार पद में बैठने पर भी अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है, तो एसईसीएल में अपनी सेवाओं से विश्राम ले लेना चाहिए। आरटीआई कार्यकर्ता शेत मसीह ने कहा की सूचना प्राप्ति के लिए नियमतः अपील किया गया है, साथ ही पूरे मामले की शिकायत दीपका क्षेत्र महाप्रबंधक व प्रत्येक उचित फोरम में की जाएगी।

ये खबर भी पढ़ें.. 2 जून आज ... क्यों फेमस है 'दो जून की रोटी' की कहावत , जानें क्या हैं इसके मायने

thesootr links

सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

 

(Right To Informationm )

सूचना का अधिकार, आरटीआई का आवेदन, हिंदी में दें RTI का आवेदन, छत्तीसगढ़ न्यूज, right to Information, RTI application, Give RTI application in Hindi, Chhattisgarh News

Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ न्यूज सूचना का अधिकार Right To Informationm आरटीआई का आवेदन RTI application