CEC ज्ञानेश कुमार के फैसलों पर सवाल, सोमवार को SC में सुनवाई; SIR और Form 6 बदलाव भी कटघरे में
Sumit Kumar | Oct 04, 2026, 21:41 IST
CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों, SIR और Form 6 बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC ज्ञानेश कुमार से जुड़े फैसलों पर अब SC में सुनवाई होने वाली है। मामला SIR और Form 6 में बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
सोमवार को CJI की बेंच करेगी सुनवाई
याचिकाएं राकेश कुमार सिंह और वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की हैं। इनमें ज्ञानेश कुमार के कथित फैसलों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाओं में कुछ दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को भी चुनौती दी गई है।
क्या CEC को अकेले फैसले लेने का अधिकार है?
याचिका में मांग की गई है कि अगर फैसले बिना जरूरी सामूहिक सहमति के लिए गए हैं तो उन्हें अनधिकृत घोषित किया जाए। इसके साथ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
ज्ञानेश कुमार को काम करने से रोकने की मांग
इसके अलावा भविष्य में खाली होने वाले पद की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाली समिति की सिफारिश की मांग भी की गई है।
14 बार आपत्ति दर्ज होने का दावा
ये आपत्तियां मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों से संबंधित बताई गईं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए।
चुनाव आयोग ने आरोपों पर क्या कहा?
चुनाव आयोग के मुताबिक उसके सभी आदेश कानूनी हैं और तय वैधानिक प्रक्रिया के तहत जारी किए गए हैं। मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग को भी पक्षकार बनाया गया है।
ज्ञानेश कुमार के साथ सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी पक्षकार हैं। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मनीष गर्ग का नाम भी पक्षकारों में शामिल है।
दूसरी याचिका में क्या सवाल किए गए हैं?
याचिका में आधिकारिक कर्तव्य के कथित उल्लंघन को लेकर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कानून के तहत जवाबदेह होने चाहिए।
Form 6 में बदलाव भी विवाद का हिस्सा
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसा करने से पहले चुनावी नियमों में जरूरी वैधानिक बदलाव नहीं किया गया। याचिका में दावा किया गया है कि दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी। उनकी आपत्ति यह थी कि तय फॉर्म में बदलाव कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं किया जा सकता।
अब सुप्रीम कोर्ट में किन सवालों पर नजर
याचिकाओं में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक जांच के अधीन हैं। चुनाव आयोग पहले ही अपने फैसलों को कानूनी और तय प्रक्रिया के अनुरूप बता चुका है।
FAQ
- ज्ञानेश कुमार के निलंबन की याचिकाओं पर सुनवाई कब है?
सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना हैं। - ये याचिकाएं किसने दायर की हैं?
एक जनहित याचिका पटना निवासी राकेश कुमार सिंह ने दायर की है। दूसरी याचिका वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की है। - याचिकाओं में Form 6 को लेकर क्या आरोप है?
आरोप है कि सॉफ्टवेयर के जरिए Form 6 में पूर्वजों की जानकारी और पिछले SIR से लिंक जोड़ा गया। याचिका के मुताबिक इसके लिए जरूरी वैधानिक बदलाव नहीं हुआ।
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