सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज
Amresh Kushwaha | May 29, 2024, 11:22 IST
अरविंद केजरीवाल अर्जी
सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। सीएम केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( arvind kejriwal ) को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है।
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा।
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इलाज कराने के लिए मांगा था समय
बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को अभी PET-CT स्कैन के साथ ही कई दूसरे टेस्ट से गुजरना है। इसलिए उन्होंने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था। रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा।
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