प्लेन से पक्षियों की टक्कर को रोकने के लिए दिल्ली HC में याचिका, कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

Raj Singh | Mar 20, 2025, 11:00 IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पक्षियों के विमान से टकराने के खतरे को रोकने के लिए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है और बर्ड एवॉयडेंस मॉडल लागू करने की मांग की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार ( 19 मार्च ) को दिल्ली एयरपोर्ट पर पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं के खतरे को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की। इस याचिका में दिल्ली एयरपोर्ट पर बर्ड एवॉयडेंस मॉडल लागू करने की मांग की गई थी। अदालत ने केंद्र सरकार, FSSAI, MCD, DPCC और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और उनसे छह सप्ताह के अंदर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह यह देखना चाहता है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 14 मई को तय की गई है।

पक्षियों के टकराने के घटनाओं का बढ़ना

याचिका में दावा किया गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) पर पक्षियों और जंगली जानवरों के विमानों से टकराने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो न केवल विमान यात्रियों के लिए जोखिम पैदा करती हैं, बल्कि आस-पास के निवासियों के लिए भी खतरे का कारण बनती हैं।
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2018-2023 के बीच बढ़े हादसे

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 से 2023 के बीच IGI एयरपोर्ट पर कुल 705 पक्षी टकराने की घटनाएं दर्ज की गईं। यह आंकड़ा छह विभिन्न राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स पर हुई घटनाओं से भी अधिक है। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर अदालत को गंभीर चिंता है और इसे जल्द हल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया है।

पक्षियों के टकराने के कारण

याचिका में यह भी बताया गया है कि IGI एयरपोर्ट के आस-पास के इलाके में स्लॉटर हाउस (Slaughter House), मांस दुकानों, डेयरी फार्मों और पर्यावरणीय प्रदूषण की उपस्थिति पक्षियों के विमानों से टकराने की प्रमुख वजह हो सकती है। इन सभी गतिविधियों के कारण पक्षियों का विमान से टकराने की संभावना और बढ़ जाती है, जो न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि आस-पास के निवासियों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

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दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास के अवैध गतिविधिया

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि IGI एयरपोर्ट के आसपास स्लॉटर हाउस, मांस दुकानों और डेयरी फार्मों का संचालन और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अवशेषों का निस्तारण विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है। इससे पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है और पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाएं होती हैं।

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