10 साल पुराने वाहन में नहीं दे रहे पेट्रोल-डीजल, सीसीटीवी कैमरों के बताते ही गाड़ी सीज

दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। प्रशासन ने 16 गाड़ियों को जब्त किया। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

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Jitendra Shrivastava
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Photograph: (THESOOTR)

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दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी है। 1 जुलाई 2025 से, दिल्ली के सभी ईंधन स्टेशनों पर इन पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह कदम प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया है। 

पंप पर लगाए बैनर

ईंधन स्टेशनों पर बैनर लगाए गए हैं, जिनमें लिखा है- 01.07.2025 से 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही कोई 15 साल पुराना पेट्रोल या 10 साल पुराने वाहन डीजल पंप पर आते हैं, उसे ईंधन नहीं दिया जाता और ऐसे वाहन को तुरंत सीज कर लिया जाता है।

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16 गाड़ियों को जब्त किया गया

आज दिल्ली में इस अभियान के तहत 16 गाड़ियों को जब्त किया गया। ये गाड़ियां 15 साल से पुरानी थीं, और जैसे ही सीसीटीवी अलार्म बजा, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई की और गाड़ियों को जब्त कर लिया।

इतनी होगी जुर्माने की राशि 

दिल्ली में अगर कोई चार पहिया वाहन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दो पहिया वाहन पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, और इन गाड़ियों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है।

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पंप पर हो रही कड़ी निगरानी

दिल्ली में कुल 350 पेट्रोल पंपों पर इस अभियान की निगरानी की जा रही है। 100 पंपों पर पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी तैनात किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का पालन हो रहा है। एनसीआर के आंकड़ों के मुताबिक, अगर अन्य क्षेत्र जोड़ें, तो इस अभियान के तहत जब्त होने वाली गाड़ियों की संख्या और बढ़ सकती है।

FAQ- खबर से संबंधित सवाल

दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन क्यों नहीं दिया जा रहा है?
दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर ईंधन देने पर रोक लगाई गई है।
पुराने वाहनों के खिलाफ जुर्माना कितना है?
चार पहिया वाहन पर 10,000 रुपये और दो पहिया वाहन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, यदि वे नए प्रावधान का उल्लंघन करते हैं।
दिल्ली में पुराने वाहनों की संख्या कितनी है?
दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां हैं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। इनमें 41 लाख दो पहिया वाहन और 18 लाख चार पहिया वाहन शामिल हैं।

पेट्रोल डीजल बैन

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