दिल्ली दंगा 2020: कोर्ट का शरजील-उमर खालिद को जमानत से इनकार
Sandeep Kumar | Jan 05, 2026, 18:27 IST
Umar Khalid and Sharjeel Imam
दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि वे एक साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते।
NEW DELHI. दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे एक साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे।
पांच अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी गई है। यह आदेश सोमवार 5 जनवरी को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने दिया। 10 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उमर और शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोनों एक साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते। वे तभी याचिका दाखिल कर सकते हैं जब मामले की सुनवाई नियमित हो और गवाही से नए तथ्य सामने आएं। इसके आधार पर बेल याचिका फिर से दाखिल की जा सकेगी।
ये भी पढ़ें...झीरम कांड के सबूत लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे विकास तिवारी, नोटिस का दिया जवाब
अदालत ने कहा कि अगर एक साल में गवाही पूरी नहीं होती, तो आरोपी निचली अदालत में याचिका दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की जमानत मंजूर कर ली। इन आरोपियों के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना गया।
ये भी पढ़ें...दिग्विजय सिंह बोले दंगा रोकने के लिए कट्टरपंथी को दूर रखो, जैसे बजरंग दल-सिमी पर मैंने किया
अदालत ने उमर खालिद के लिए कुछ सख्त शर्तें लागू की। खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। वे गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार, रिश्तेदारों, और करीबी दोस्तों से मिलेंगे। जमानत अवधि समाप्त होने पर खालिद ने 29 दिसंबर को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में खालिद को गिरफ्तार किया था।
ये भी पढ़ें...बालोद में सावन के बीच शिव मंदिर में तोड़फोड़, दंगा भड़काने की साजिश, ग्रामीणों में गुस्सा
खालिद पर फरवरी 2020 में दिल्ली दंगा की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है। खालिद, शरजील इमाम और अन्य लोग साजिशकर्ता हैं। दिल्ली दंगों में कई लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
ये भी पढ़ें...सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर लॉ पैनल ने दिया सुझाव, जब तक नुकसान की वसूली ना हो तब तक दंगाई को नहीं दी जाए जमानत
उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। हालांकि, दिसंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बहन के निकाह के लिए 16 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने कुछ सख्त शर्तें लागू की थीं। खालिद सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और केवल परिवार, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से मिलेंगे। उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करना था।
पांच अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दी गई है। यह आदेश सोमवार 5 जनवरी को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने दिया। 10 दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
क्या बोलो सुप्रीम कोर्ट ने
ये भी पढ़ें...झीरम कांड के सबूत लेकर कांग्रेस भवन पहुंचे विकास तिवारी, नोटिस का दिया जवाब
इनको मिली जमानत
ये भी पढ़ें...दिग्विजय सिंह बोले दंगा रोकने के लिए कट्टरपंथी को दूर रखो, जैसे बजरंग दल-सिमी पर मैंने किया
खालिद पर कोर्ट ने लगाई है रोक
ये भी पढ़ें...बालोद में सावन के बीच शिव मंदिर में तोड़फोड़, दंगा भड़काने की साजिश, ग्रामीणों में गुस्सा
खालिद पर दंगों की साजिश रचने का आरोप
ये भी पढ़ें...सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर लॉ पैनल ने दिया सुझाव, जब तक नुकसान की वसूली ना हो तब तक दंगाई को नहीं दी जाए जमानत
बहन के निकाह के लिए उमर को मिली थी जमानत
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari