चुनाव आयोग का फैसला, अजित पवार गुट NCP, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शरद पवार

महाराष्ट्र में शरद पवार और उनके समर्थकों को उस समय बड़ा झटका लग गया। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि अजित पवार गुट ही असली NCP है। शरद पवार गुट को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी शाम 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा गया।

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Rahul Garhwal
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अजित पवार और शरद पवार

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MUMBAI. महाराष्ट्र में शरद पवार (sharad pawar) और उनके समर्थकों को उस समय बड़ा झटका लग गया जब चुनाव आयोग ने ये फैसला सुनाया कि अजित पवार (ajit pawar) गुट ही असली एनसीपी (real ncp) है। शरद पवार गुट को नए राजनीतिक दल के लिए 7 फरवरी शाम 4 बजे तक 3 नाम देने को कहा गया। वहीं शरद पवार अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

शरद पवार को खास रियायत

महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होना है। इसे देखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए खास रियायत मिली है।

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6 महीने तक चली सुनवाई के बाद फैसला

चुनाव आयोग (election Commission) ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। आयोग के मुताबिर विधायकों की संख्या के बहुमत की वजह से अजित गुट को NCP का नाम और चुनाव चिन्ह मिल सका। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा।

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