पेंशनर्स के लिए EPFO ने दी बड़ी राहत! इस सुविधा की तारीख बढ़ाई

Ravi Singh | Dec 18, 2024, 15:35 IST
Share
EPFO Pension
EPFO Pension

ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए लंबित 3.1 लाख आवेदनों की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। नियोक्ताओं को आखिरी मौका दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए लंबित 3.1 लाख आवेदनों की समय सीमा बढ़ा दी है। अब नियोक्ता को वेज डिटेल (वेतन संबंधी जानकारी) अपलोड करने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय मिलेगा। श्रम मंत्रालय के अनुसार, EPFO ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। इससे नियोक्ता आसानी से जानकारी अपलोड कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और समय सीमा विस्तार

यह सुविधा सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के आदेश के अनुसार शुरू की गई थी। इसे पहली बार 26 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था। इसे 3 मई 2023 तक उपलब्ध कराया गया था। कर्मचारियों के अनुरोध पर, समय सीमा बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दी गई। इससे 11 जुलाई 2023 तक कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद, नियोक्ता संघों ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इस वजह से समय सीमा कई बार बढ़ाई गई। पहले इसे 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया। फिर इसे 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया। इसके बाद, समय सीमा को 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद, 3.1 लाख से अधिक आवेदन अभी भी नियोक्ताओं के पास लंबित हैं।

ये खबर भी पढ़ें...

EPFO Scheme : इस दिन से ATM से निकलेगा PF का पैसा, सरकार ने किया ऐलान

रिटायरमेंट के बाद PFअकाउंट से कितनी मिलेगी पेंशन? जानें पूरा कैलकुलेशन

अंतिम मौका

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अब नियोक्ताओं को 31 जनवरी, 2025 तक अंतिम मौका दिया जा रहा है। इस समयसीमा का उद्देश्य लंबित आवेदनों का निपटारा करना और समय पर विवरण अपलोड करना सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही नियोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे उन 4.66 लाख मामलों में 15 जनवरी, 2025 तक अपना जवाब प्रस्तुत करें, जिनमें ईपीएफओ ने अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा है।

हायर पेंशन विकल्प की प्रक्रिया

यह प्रक्रिया उन पात्र पेंशनभोगियों और सदस्यों के लिए है। जिन्होंने उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प चुना है। नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की वेतन जानकारी सही और समय पर अपलोड करनी होगी, ताकि आवेदनों की जांच प्रक्रिया पूरी हो सके।

ईपीएफओ की यह पहल

ईपीएफओ की यह पहल लाखों पेंशनभोगियों और सदस्यों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है। समय सीमा विस्तार के जरिए संगठन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी पात्र सदस्य अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।

इस खबर से जुड़े सामान्य सवाल

  1. ईपीएफओ हायर पेंशन क्या है?
    ईपीएफओ हायर पेंशन वह योजना है, जिसमें उच्च वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प दिया जाता है।
  2. वेज डिटेल अपलोड करने की नई समय सीमा क्या है?
    वेज डिटेल अपलोड करने की नई समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है।
  3. ईपीएफओ ने यह सुविधा कब शुरू की थी?
    यह सुविधा 26 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुरू की गई थी।
  4. नियोक्ताओं को किस प्रकार की जानकारी देनी होगी?
    नियोक्ताओं को कर्मचारियों की वेतन जानकारी और अन्य विवरण ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
  5. क्या यह अंतिम समय सीमा है?
    हां, श्रम मंत्रालय ने इसे ‘‘अंतिम मौका’’ घोषित किया है।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • EPFO
  • EPFO ​​Pension Scheme
  • ईपीएफओ
  • ईपीएफओ पेंशन स्कीम
  • पेंशन
  • एमपी पेंशनर्स
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच