EPFO के नियम में बड़ा बदलाव, फंसा हुआ पैसा अब ऐसे मिलेगा
Rohit Sahu | Apr 10, 2025, 10:48 IST
epfo news update
ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि पुराने बकाया पर लागू ब्याज और दंड की गणना और वसूली नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए ईपीएफओ के कंप्लायंस मैनुअल का पालन अनिवार्य है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 4 अप्रैल 2025 को एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसमें उन नियोक्ताओं (Employers) के लिए राहत की घोषणा की है, जो तकनीकी खामियों के चलते अपने कर्मचारियों के पुराने भविष्य निधि (EPF) बकाया का भुगतान Electronic Challan-cum-Return (ECR) प्रणाली से नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे मामलों में एक बार के लिए डिमांड ड्राफ्ट (DD) से भुगतान की अनुमति दी गई है।
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इस प्रक्रिया के तहत EPFO नियोक्ताओं से एक अंडरटेकिंग अनिवार्य रूप से लेगा। इस अंडरटेकिंग में उन सभी कर्मचारियों की सूची शामिल होगी जिन्हें इस भुगतान से लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी दावे की स्थिति में रिकॉर्ड का सत्यापन सुनिश्चित करना है। साथ ही, नियोक्ताओं को संबंधित अवधि के सभी आवश्यक रिटर्न भी दाखिल करने होंगे।
EPFO ने यह भी कहा है कि पुराने बकाया पर लागू ब्याज और दंड (damages) की गणना नियमानुसार की जाएगी। इसके लिए EPFO के कंप्लायंस मैनुअल का पूरी तरह पालन अनिवार्य होगा। यह पहल नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करेगी।
इस फैसले के बाद उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनका ईपीएफ फंड तकनीकी कारणों से अटका हुआ था। यह निर्णय न केवल बकाया राशि की प्राप्ति को सरल बनाएगा बल्कि भविष्य में दावे की प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और सुगम बना देगा। EPFO ने यह स्पष्ट किया है कि भविष्य में सभी भुगतानों के लिए ECR और इंटरनेट बैंकिंग ही मानक प्रक्रिया रहेगी।
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डिमांड ड्राफ्ट से केवल एक बार का पेमेंट
EPFO ने यह स्पष्ट किया है कि डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी जहां तकनीकी कारणों से भुगतान संभव नहीं हो पा रहा हो। इसके तहत नियोक्ता सिर्फ एक बार के पुराने बकाया के भुगतान के लिए यह विकल्प अपना सकेंगे। डीडी संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFC-in-Charge) के नाम पर उसी बैंक ब्रांच में देय होगा, जहां EPFO का कार्यालय स्थित है।
EPFO लेगा अंडरटेकिंग और कर्मचारियों की सूची
पुराने बकाया पर लागू ब्याज की गणना होगी
कर्मचारियों को मिलेगा रुका हुआ फंड
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