फास्टैग ब्लैकलिस्ट: टोल प्लाजा पर नया नियम लागू-जानिए कैसे बचें पेनाल्टी से !

फास्टैग (FASTag) का नया नियम सोमवार से लागू हो जा रहा है। इसके तहत जिन भी यूजर्स के फास्टैग में लो बैलेंस, भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा, उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

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Sandeep Kumar
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नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टैग (FASTag) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट (Blacklisted FASTag) हो जाता है, तो तुरंत रिचार्ज करने पर भी भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको दोगुना टोल (Double Toll Charges) देना होगा। अगर फास्टैग बैलेंस (FASTag Balance) कम है या KYC अपडेट (KYC Update) नहीं है, तो आपका फास्टैग ब्लॉक हो सकता है। पेनाल्टी से बचने के लिए यात्रा से पहले बैलेंस चेक करें और KYC अपडेट रखें।

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नया नियम क्या है?

फास्टैग रीडिंग से 60 मिनट पहले या 10 मिनट बाद रिचार्ज करने पर ही पेमेंट मान्य होगा।
अगर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हुआ तो तत्काल रिचार्ज करने से भी टोल शुल्क नहीं कटेगा।
ब्लैकलिस्टेड फास्टैग होने पर टोल का भुगतान नकद करना होगा, वह भी दोगुने शुल्क के साथ।

Fastag का नया नियम आज से होगा लागू

1. फास्टैग (FASTag) का नया नियम सोमवार से लागू हो जा रहा है। इसके तहत जिन भी यूजर्स के फास्टैग में लो बैलेंस, भुगतान में देरी या फिर फास्टैग ब्लैकलिस्ट होगा, उन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य फास्टैग में होने वाली परेशानी के कारण टोल पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी कतारों को कम करना है और यात्रा को सुविधाजनक बनाना है।

2. नए नियमों के तहत, अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है, तो लेनदेन अस्वीकार कर दिया जाएगा. सिस्टम में इस तरह के पेमेंट को 'एरर कोड 176" लिखकर रिजेक्ट कर देगा।

3. इसके अतिरिक्त, टोल भुगतान को सरल बनाने और विवादों को कम करने के लिए चार्जबैक प्रक्रिया और कूलिंग अवधि के साथ-साथ लेनदेन अस्वीकार नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर वाहन के टोल रीडर से गुजरने के बाद टोल लेन-देन 15 मिनट से अधिक समय में किया जाता है, तो फास्टैग यूजर्स को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

4. अपडेटेड राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी लेनदेन में देरी होती है और यूजर्स के फास्टैग खाते में लो बैलेंस है, तो टोल ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे पहले यूजर्स टोलबूथ पर ही फास्टैग रिचार्ज करके आगे जा सकते थे। नए नियम के बाद अब यूजर्स को फास्टैग को पहले रिचार्ज करना होगा।

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फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने के कारण

बैलेंस कम होना (Low Balance)
KYC अपडेट न होना (KYC Not Updated)
बैंक खाते से लिंक न होना (Not Linked to Bank Account)
समय पर रिचार्ज न करना (Late Recharge)

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फास्टैग यूजर्स को क्या करना चाहिए?

यात्रा से पहले बैलेंस चेक करें (Check Balance Before Travel)
KYC अपडेट रखें (Keep KYC Updated)
लंबी यात्रा से पहले एडवांस में रिचार्ज करें (Recharge in Advance)

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FAQ

फास्टैग बैलेंस कितना होना चाहिए?
फास्टैग वॉलेट में कम से कम ₹100 बैलेंस रखने की सलाह दी जाती है, ताकि टोल प्लाजा पर कोई दिक्कत न हो।
ब्लैकलिस्टेड फास्टैग से टोल कैसे दें?
ब्लैकलिस्टेड फास्टैग वाले वाहन नकद भुगतान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोगुना शुल्क देना होगा।
क्या सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी है?
दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य है।
फास्टैग अपडेट न करने पर क्या पेनाल्टी लगेगी?
अगर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है, तो टोल शुल्क दोगुना देना होगा।
फास्टैग ब्लैकलिस्टेड हो जाए तो क्या करें?
सबसे पहले MyFASTag ऐप से फास्टैग का स्टेटस चेक करें। अगर बैलेंस कम है, तो 60 मिनट पहले या 10 मिनट बाद रिचार्ज करें। अगर KYC अपडेट नहीं है, तो बैंक से संपर्क करें और अपडेट कराएं। अगर फिर भी समस्या हो, तो NHAI हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करें।

 

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