Agniveer Reservation : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार 24 जुलाई को राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ( सीएपीएफ ) और असम राइफल्स में कांस्टेबल ( जनरल ड्यूटी )/ राइफलमैन के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में मिलेगा। साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा और फिजिकल टेस्ट से भी छूट दी गई है।
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सशस्त्र बलों में नियुक्ति की एक नई कैटेगरी
अग्निवीर के तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में जवानों की भर्ती की जाती है। ये सशस्त्र बलों में नियुक्ति की एक नई कैटेगरी है। इसके तहत भर्ती होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीर चार साल की सेवा के बाद बिना किसी पेंशन लाभ के रिटायर हो जाते हैं। बाकी के 25 फीसदी अग्निवीरों को रेगुलर सैनिकों के तौर पर फोर्स में शामिल कर लिया जाता है। यही वजह है कि सरकार ने अब उन 75 फीसदी अग्निवीरों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था कर दी है।
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सीएपीएफ और असम राइफल्स में इतने पद खाली
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में खाली पड़े पदों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 1 जुलाई 2024 तक खाली पदों की संख्या 84 हजार 106 है, दोनों में 10 लाख 45 हजार 751 पदों की कुल स्वीकृती होती है।
अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 के बीच 67 हजार 345 लोगों की भर्ती की गई है। इसके अलावा 64 हजार 091 खाली पदों को नोटिफाई किया गया है। ये पद भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं। ये साफ हो जाता है कि बलों के आकार की तुलना में खाली पदों की संख्या की वजह से ओवरटाइम का सवाल ही नहीं उठता है।
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अग्निवीरों के लिए सरकार ने क्या किया?
गृह राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पद पर भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% फीसदी खाली पदों को आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा में छूट और फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट से छूट का प्रावधान भी किया गया है।
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