ज्ञानेश कुमार बनाए गए नए मुख्य चुनाव आयुक्त, राहुल गांधी की आपत्ति दरकिनार

भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी गई है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए।

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Jitendra Shrivastava
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gyanesh-kumar-appointed-new-cec Photograph: (thesootr)

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भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगाई गई। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार मौजूदा CEC राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस ने इस बैठक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है, तो उससे पहले CEC का चयन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

ज्ञानेश कुमार होंगे भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव आयोग के नए प्रमुख के रूप में ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी गई है। उनकी नियुक्ति के लिए कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।  

ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और पिछले साल मार्च से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। वह मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो 18 फरवरी 2025 को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं।  

PM मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में हुआ फैसला  

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति द्वारा नाम तय किया जाता है। इस समिति की सोमवार शाम को बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक के बाद सरकार ने कानून मंत्रालय के जरिए ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी।  

राजीव कुमार का कार्यकाल और उनकी उपलब्धियां... 

राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में कार्यभार संभाला था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक चुनावों का सफल आयोजन किया।  

  • 2022 में 16वें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराए। 
  • 11 राज्यों में विधानसभा चुनावों की देखरेख की। 
  • लोकसभा और राज्यसभा के उपचुनावों का संचालन किया।  

अब उनके रिटायरमेंट के बाद, 18 फरवरी से ज्ञानेश कुमार नए CEC का कार्यभार संभालेंगे।  

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CEC की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद

भारत में नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 18 फरवरी को CEC राजीव कुमार के रिटायरमेंट से पहले सरकार ने चयन प्रक्रिया शुरू की। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक बैठक हुई।  कांग्रेस ने इस बैठक पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 19 फरवरी को सुनवाई करने वाला है, तो उससे पहले CEC का चयन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।  

CEC चयन पर राहुल गांधी ने जताई आपत्ति  

सोमवार को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के चयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए।

कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि CEC चयन प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक टाला जाना चाहिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करने वाला है और समिति की संरचना को लेकर फैसला लेगा। ऐसे में सरकार को आज की बैठक स्थगित करनी चाहिए थी।  

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को प्रभावित करना चाहती है। पार्टी ने दावा किया कि CEC चयन पैनल से मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाने का फैसला यह दिखाता है कि सरकार चुनाव आयोग पर नियंत्रण पाना चाहती है। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की निष्पक्षता को खत्म कर रही है। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन सरकार इस प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है।  

क्या है CEC चयन प्रक्रिया?

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसमें शामिल होते हैं...  

  • प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)  
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता  
  • प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री  

पहले इस पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भी शामिल थे, लेकिन सरकार ने उन्हें हटा दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया।  

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CEC की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कांग्रेस ने CEC चयन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। कांग्रेस की मांग है कि जब तक अदालत का फैसला न आ जाए, तब तक कोई नया CEC नियुक्त न किया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार जल्दबाजी में यह नियुक्ति करके चुनाव आयोग को प्रभावित करना चाहती है।

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