हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा, ग्रेस पीरियड में भी मिलेगा बीमा कवरेज

देश-दुनिया - स्वास्थ्य बीमा के लिए IRDAI नए नियम लाया है। इसके अंतर्गत बीमा के ग्रेस पीरियड के दौरान भी पॉलिसी कवरेज का लाभ मिलेगा। साथ ही ग्रेस पीरियड 15 और 30 दिनों का निर्धारित कर दिया गया है।

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Shreya Nakade
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स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
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स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए अब अच्छी खबर है। बीमा विनियामक ( IRDAI) ने ग्रेस पीरियड के दौरान बीमा कवरेज उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह कि पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए मिले ग्रेस पीरियड में भुगतान के पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज का फायदा मिलेगा। यह नियम सभी बीमा कंपनियों पर लागू होगा।  

इतने दिनों का होगा ग्रेस पीरियड

IRDAI ( बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार ) ने स्वास्थ्य बीमा के लिए ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है। इसके अनुसार मासिक  प्रीमियम देने वाले पॉलिसी धारकों को 15 दिन का ग्रेस पीरियड और तिमाही प्रीमियम भरने वालों को 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इस ग्रेस पीरियड के दौरान स्वास्थ्य बीमा का कवरेज पॉलिसी धारकों के लिए उपलब्ध होगा। 

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प्रीमियम भुगतान के ग्रेस पीरियड से फायदे 

  • स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भुगतान में ग्रेस पीरियड वह अवधि होती है, जब पॉलिसी धारक को अपना बीमा रिन्यू करवाना होता है। यह रिन्यूअल की
  • निर्धारित तिथि से कुछ दिन बाद का एक्स्ट्रा समय होता है। इसलिए इसे ग्रेस पीरियड कहते हैं। 
  • ग्रेस पीरियड के दौरान आप सोच सकते हैं कि आपको बीमा का रिन्यूअल कराना है या नहीं। 
  • अब Insurance Regulatory and Development Authority of India ने यह निर्देश जारी किया है कि इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी बीमा धारकों को बीमा का कवरेज मिलेगा। 

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पहले बीमा कंपनी तय करती थी ग्रेस पीरियड 

IRDAI ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए ग्रेस पीरियड भी निर्धारित कर दिया गया है। पहले ग्रेस पीरियड की समय अवधि बीमा कंपनी के हाथों में हुआ करती थी। अब बीमा विनियामक ने मासिक प्रीमियम से भुगतान वाले बीमा के लिए 15 दिन का ग्रेस पीरियड निर्धारित किया है। इसके अलावा तिमाही किस्तों में भुगतान करने वालों के लिए 30 दिन का ग्रेस पीरियड निर्धारित किया गया है। 

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एक घंटे में कैशलेस अप्रूवल 

बीमा विनियामक ने हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस भुगतान के नियमों में भी बड़ा बदलाव लाया है। अब बीमा कंपनियों को कैशलेस इलाज के लिए 1 घंटे के लिए अप्रूवल देना होगा। इससे बीमा धारकों को अस्पतालों में जल्द से जल्द इलाज मिल सके। इसके अलावा अस्पताल से डिस्चार्ज से 3 घंटे के अंदर बीमा कंपनियों को अपना अप्रूवल देना होगा। इससे मरीज की डिस्चार्ज रिक्वेस्ट के 3 घंटे के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो जाएगा। 

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