NEW DELHI. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ( Congress government ) के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल इन 6 विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया था। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा । जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस के इन छह बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ( Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania ) इन विधायकों के भविष्य पर फैसला सुनाया। आपको बताते चले कि कांग्रेस विधायक और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत छह विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी।
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इन विधायकों पर गिरी गाज
जिन 6 बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने अयोग्य घोषित किया है, उनमें राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चेतन शर्मा, आईडी लखनवाल, सुधीर शर्मा और देवेंद्र भुट्टो शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए बागी विधायक हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि मैंने सभी का पक्ष सुना है। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म की जाती है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी विधायक अयोग्य घोषित किया जा रहा है।
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दलबदल कानून के तहत स्पीकर ने की कार्रवाई
विधानसभा स्पीकर ने दलबदल कानून के तहत ये फैसला सुनाया है, और सभी को अयोग्य करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा, विधानसभा में बजट पारित करने के समय ये विधायक मौजूद नहीं थे। मैनें उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, ये विधायक किसी और पार्टी से जीतते हैं और किसी और विधायक को वोट करते हैं, स्पीकर ने कहा कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आया राम और गया राम की राजनीति नहीं होनी चाहिए ।आपको बता दें कि हिमाचल की 68 सीटों में कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। तीन निर्दलीय विधायक हैं, 40 में से कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है।
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