Home Loan Tax Benefits : होम लोन लिया है तो टैक्स में कितने लाख रुपए तक की मिलती है छूट ? समझें पूरा गणित

सरकार की ओर से घर खरीदने के लिए होम लोन लेने पर इनकम टैक्स में रियायत दी जा रही है। आप घर खरीदने के लिए होम लोन लेते वक्त कितना टैक्स बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे..

Advertisment
author-image
Sandeep Kumar
New Update
PIC
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

BHOPAL. अपना घर होना किसी के जीवन का सपना होता है। लोग काफी मेहनत के बाद अपना घर खरीद पाते हैं। लेकिन कभी-कभी लोगों के पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती है। लेकिन घर खरीदना जरूरी है। ऐसे में वह बैंक से लोन लेता है। बैंक होम लोन ( bank home loan ) लेने के लिए ऑफर दे रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ( Modi government ) भी लोगों को घर खरीदने के लिए काफी सुविधाएं दे रही है। घर खरीदने के लिए होम लोन लेने पर सरकार की ओर से इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है। घर खरीदने के लिए होम लोन ( Home Loan  ) लेते समय आप कितना टैक्स बचा सकते हैं? 

ये खबर भी पढ़िए...Elon Musk भी हैं पीएम मोदी के जबरा फैन, भारत आने से पहले दिया ये बड़ा बयान

होम लोन लेने पर टैक्स छूट

सरकार की ओर से होम लोन का ब्याज माफ कर दिया गया है। अगर किसी ने होम लोन ले रखा है।  तो उस पर भी उसे ब्याज देना पड़ता है। होम लोन की ईएमआई ( EMI ) दो भागों में बंटी होती है, पहली मूल राशि और दूसरी ब्याज राशि। इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत होम लोन पर आपको डेढ़ लाख तक की छूट मिलती है, तो सेक्शन 80ई के जरिए आपको होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 50 हजार रुपए की छूट मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि यह फायदा आपको तभी मिलता है। जब आप आवासीय संपत्ति बनाने के लिए ऋण लेते हैं। या फिर इसे खरीदने के लिए लोन लें।  इसके अलावा बचत की अन्य सामान्य योजनाओं में भी टैक्स पर सामान्य छूट दी जाती है।

ये खबर भी पढ़िए...पोर्न रोकने इंस्टाग्राम का बड़ा फैसला, कहा- युवाओं की सुरक्षा के लिए ये कदम बेहद जरूरी

इन मापदंडों में मिल सकती है छूट

इनकम टैक्स की धारा 80 ईईए  के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति पहली बार घर खरीदने के लिए होम लोन लेता है तो उसे ब्याज की रकम पर डेढ़ लाख रुपए तक की छूट मिलती है। तो इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आपको 2 लाख तक की छूट मिलती है। इसके साथ ही आपको सेक्शन 80ईईए, EMI पर लगने वाले ब्याज पर 50 हजार रुपए तक की छूट दी जाती है।

ये खबर भी पढ़िए...निरस्त गाड़ियां फिर चालू , रीवा से मुंबई के लिए स्पेशल वीकली ट्रेन

ये खबर भी पढ़िए...आज इन राशि वालों पर होगी धनवर्षा और इन्हें रहना होगा सावधान

Modi government इनकम टैक्स emi Home Loan bank home loan इनकम टैक्स में छूट होम लोन