पहली बार कर रहे हैं ITR फाइल तो जान लें ये जरूरी बातें, वरना आ जाएगा नोटिस

Dolly patil | Apr 25, 2024, 09:35 IST
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अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ITR फाइल करते समय आपको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होती है।

अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। ITR फाइल करने की भी आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया गया है।इसी के साथ आपको ITR फाइल करते समय सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। आइए आपको बताते हैं,ITR से जुड़ी पूरी जानकारी

क्या होता है ITR


ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न दरअसल ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं। वहीं अगर आप बैंक लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक आपसे ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आपसे जरा भी जानकारी छूट गई तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी दिया जा सकता है। अगर आप भी पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें।

ये है अभी टैक्स स्लैब


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ITR के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स


सबसे पहले आपको PAN और आधार रखना है। इसके बाद Form-16 यह कंपनी की ओर से ही दिया जाता है। इसमें दो पार्ट (A और B) होते हैं। इसमें कंपनी की ओर से काटे गए TDS और दूसरी जानकारियां शामिल होती हैं। आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सभी की 31 मार्च 2024 तक अपडेट हुए स्टेटमेंट या पासबुक तैयार होना चाहिए। इसके बाद आप अपने हर बैंक अकाउंट में देखें कि आपको साल भर में कितना बैंक इंटरेस्ट दिया गया है। यह साल में चार बार दिया जाता है। सभी को जोड़ लें। इसके बाद अगर आपकी कोई FD है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका Accrued Interest मालूम कर लें, क्योंकि ये दोनों तरह के ब्याज आपको रिटर्न फॉर्म में Income from Other Sources में दिखाने होंगे। वहीं रिटर्न में आपको Deduction under Chapter VI-A में भी 80C आदि की जानकारी देनी होती है, जिसके आधार पर आपको इनकम टैक्स में कटौती मिलती है। जैसे की इंश्योरेंस, PPF, मेडिक्लेम, ट्यूशन फीस आदि। इसी के साथ होम लोन/ब्याज के सर्टिफिकेट (जो की लोन देने वाली संस्था से मिल जाएगा) और खर्चों, निवेश के पेपर भी इसमें आपको तैयार रखने होंगे।

खुद कैसे भरे फॉर्म


अगर आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट WWW.incometax.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद ऊपर राइट साइड में लिखे Register पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा।
अगर आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में कोई भी परेशानी आए तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें सकते हैं।

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जानें, किसके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी


ITR फाइल करने के लिए सभी को अलग-अलग फॉर्म भरना होते हैं। यह फॉर्म अलग-अलग इनकम क्लास वाले के अनुसार हैं।

ITR-1: इसे सहज के नाम से भी जाना जाता है। यह सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोत के जरिए कुल 50 लाख रुपए सालाना आमदनी तक वालों के लिए होता है।

ITR-2: यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती। इनकी आय हाउस प्रॉपर्टी या पूंजी के जरिए अर्जित होती है।

ITR-3: यह फॉर्म उन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है, जो खुद बिजनेस कर रहा हो या किसी प्रोफेशन से आमदनी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा भी फॉर्म होते है जिसकी जानकारी आप एक्सपर्ट्स से ले सकते हैं।

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