कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर देश में आक्रोश है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के IIT-BHU में बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोपी सात महीने में ही जमानत पर बाहर आ गए हैं। घर लौटने के बाद आरोपियों का स्वागत किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को सशर्त जमानत दी है। जमानत पर बाहर आए आरोपियों का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें आरोपियों के साथ बीजेपी विधायक भी नजर आ रहे हैं।
आरोपियों के साथ बीजेपी विधायक
आरोपियों को जमानत मिलने के बाद विपक्षी दल ने बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, साथ ही आरोप भी लग रहे हैं कि दोनों आरोपियों का जमानत के बाद स्वागत किया गया और जश्न भी मनाया जा रहा है। दोनों आरोपियों की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वाराणसी के कैंट विधानसभा के बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव जमानत मिलने वाले दोनों आरोपी कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बीजेपी विधायक अपने हाथ से आरोपी अभिषेक चौहान के चेहरे पर केक भी लगाते हुए दिख रहे हैं।
मेरा कोई संबंध नहीं- बीजेपी विधायक
इस मामले में बीजेपी विधायक का कहना है कि यह फोटो लगभग 5 साल पुरानी है, उन्होंने कहा कि देखा भी जा सकता है कि फोटो कोरोनाकाल की है, क्योंकि उन्होंने मास्क लगाया है। साथ ही उनका कहना है कि कार्यकर्ता परिवार का सदस्य होता है और वह एक कार्यक्रम में गए थे। इस दौरान उन्हें केक काटना पड़ा, उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों से अब उनका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है।
ये खबर भी पढ़ें...
कब का है मामला
2 नवंबर 2023 को आईआईटी सेकंड ईयर की छात्रा अपने न्यू गर्ल्स हॉस्टल से रात में लगभग डेढ़ बजे वॉक पर निकली थी। तभी रास्ते में मिले एक साथी के साथ कुछ दूर आगे बढ़ी थी कि 3 की संख्या में बुलेट सवार अज्ञात युवक कैंपस के अंदर आ गए और उन्होंने छात्र-छात्रा को जबरदस्ती अलग-अलग किया, फिर छात्रा का यौन उत्पीड़न किया।
ये खबर भी पढ़ें...
CG CRIME : गैंगरेप के फरार नाबालिग आरोपी की संदिग्ध हालत में मौत , जंगल में मिला शव
पीड़िता का कहना...
वहीं पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने उसे अलग ले जाकर न केवल डराया धमकाया, बल्कि उसके कपड़े भी उतरवा दिए और उसे किस भी किया था। आरोपियों ने उसका वीडियो भी बना लिया और मोबाइल नंबर भी ले लिया। इस पूरी वारदात के दौरान IIT-BHU की छात्रा लगभग 10-15 मिनट तक मनचलों के बीच रही।
ये खबर भी पढ़ें...
भोपाल रेप केस : जेल में रोया आरोपी स्कूल संचालक , सस्पेंड एसआई राजपूत को मिली जमानत
बाद में पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर लंका थाने में आईपीसी की धारा 354(ख), 506 और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा केस दर्ज कर लिया था। वहीं, छात्र-छात्रा लगातार IIT-BHU कैंपस में धरना-प्रर्दशन करते रहे। आगे चलकर छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म (IPC 376-D) और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिए यौन उत्पीड़न (IPC 509) करने से संबंधित धाराएं बढ़ा दी गई थी, ये दोनों धाराएं पीड़िता के बयान के आधार पर बढ़ाई गई थीं। छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हुआ था।