भोपाल रेप केस : जेल में रोया आरोपी स्कूल संचालक , सस्पेंड एसआई राजपूत को मिली जमानत

मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित एसआई प्रकाश राजपूत को बुधवार को जमानत पर रिहा कर दिया है। छेड़छाड़ का आरोपी स्कूल संचालक मिनिराज मोदी जेल में है।

Advertisment
author-image
Deepesh Kumar Singh
New Update
जेल में रोया स्कूल संचालक

Miniraj Modi

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

भोपाल. मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से छेड़छाड़ ( Minor Molestation Case Bhopal ) के मामले में गिरफ्तार किए गए निलंबित एसआई प्रकाश राजपूत को बुधवार को जमानत के बाद रिहा कर दिया गया। वहीं, छेड़छाड़ का आरोपी स्कूल संचालक मिनिराज मोदी जेल में है। वो जेल जाते ही खूब रोने लगा। उसे बंदी वार्ड के खंड बी में रखा गया है। उसे कैदी नंबर 843 दिया गया है। 

दोनों आरोपी को मंगलवार 14 मई को जेल भेजा गया था। विशेष न्यायाधीश ( POSCO ) आरएम भगवती की कोर्ट ने मंगलवार को प्रकाश राजपूत की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। इसके बाद बुधवार को प्रकाश की रिहाई हो सकी। पुलिस ने प्रकाश राजपूत को धारा 190 का आरोपी बनाया है, जिसमे एक साल की सजा का प्रावधान है। 

ये खबर भी पढ़े..

तीन महीने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं माधवी राजे सिंधिया, नेपाल के राजघराने से था संबंध : नरेश धाकड़

ये खबर भी पढ़े..

Rajasthan : झुंझुनू के हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में हादसा, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, रेस्क्यू जारी

जांच के 13 दिन बाद हुई गिरफ्तारी

मिनिराज और प्रकाश के खिलाफ 30 अप्रैल को मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 13 दिन की जांच के बाद सोमवार को दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया था। 

ये खबर भी पढ़े..

CAA में पहली बार 14 शरणार्थियों को मिली भारत की नागरिकता

च्ची के सामने कहे गए गलत शब्द - पीड़िता की मां 

पीड़ित बच्ची की मां ने मेडिकल करने वाले डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में की गई लिखित शिकायत में बताया है कि 2 मई को बेटी का जेपी अस्पताल में तीसरी बार मेडिकल कराया गया, तब मुझे एक-दूसरे कमरे में बैठाया गया था। बच्ची का मेडिकल करने वाले डॉक्टरों ने उसे धमकाया। बच्ची के सामने गलत शब्द भी कहे गए।

ये खबर भी पढ़े..

Patanjali Products Ban : अब भूलकर भी न खरीदें पतंजलि के ये प्रोडक्ट, कंपनी खुद मार्केट से मंगवा रही वापस

क्या था मामला 

भोपाल के मिसरोद थाने में  8 साल की बच्ची के साथ एक निजी बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बच्ची को दाल-चावल में कुछ नशीला पदार्थ मिलकर खिलाया गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। होश आने पर एक व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत काम कर रहा था, जबकि एक अन्य व्यक्ति उसके पास में खड़ा था। 

मंगलवार को पुलिस ने धारा 376 और पॉस्को ( POSCO ) एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। हॉस्टल वार्डन समेत तीन लोगों को आरोपी बताया गया है। सीएम मोहन यादव ने एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। SIT मिसरोद ACP रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में काम करेगी। मिसरोद थाना प्रभारी मनीष राज सिंह भदौरिया और SI श्वेता शर्मा  इसके सदस्य हैं।

molestation हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला बच्ची से छेड़छाड़ minor molestation case bhopal सीएम मोहन यादव