CBDT का फैसला: इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाई, जानें किन्हें होगा फायदा

CBDT ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह फैसला करदाताओं को राहत देने के लिए किया गया है, ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न समस्याओं से निपट सकें।

author-image
Manish Kumar
New Update
income-tax-audit-report-deadline-extended

Photograph: (The Sootr)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

NEW DELHI. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन अब करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा और जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। दोनों टैक्स बार एसोसिएशनों ने इस तारीखों को बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं को मंजूरी देने के बाद, अदालत ने CBDT को आदेश दिया कि वह ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख बढ़ा दे।

तारीख बढ़ाने का कारण

यह फैसला करदाताओं के लिए राहत का कारण बना है, क्योंकि कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इन आपदाओं के कारण व्यवसायों को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में कठिनाइयां हो रही थीं।

ये भी पढ़ें... 

LNCT के चौकसे परिवार के घोटाले की रिपोर्ट इनकम टैक्स को गई, ED के भी राडार पर, EPF और ESIC में भी खेल

ADR की रिपोर्ट: गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की इनकम 223% बढ़ी, जानें देश में कहां कितने दल

नए नियमों के तहत कौन-कौन से लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे?

नए नियमों के तहत, वे लोग जिनका कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक है और जिन्होंने नकद लेन-देन 5% से कम किया है, उन्हें इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। इसके अतिरिक्त, 50 लाख रुपए से अधिक की ग्रोस कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स भी इस कैटेगरी में आते हैं।

क्या है इनकम टैक्स का यह नया नियम?

यह नियम उन करदाताओं पर लागू होता है जो धारा 44AB (Section 44AB) के तहत आते हैं। ये लोग तब रिपोर्ट दाखिल करेंगे जब उनकी आय सीमा से अधिक हो और यदि वे 44AD/44ADA/44AE के तहत आते हैं, तो अगर उनकी घोषित आय मूल छूट सीमा से अधिक है तो भी उन्हें ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।

ये भी पढ़ें... 

राजस्थान सहित कई राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी, मित्तल पिगमेंट फैक्ट्री की जांच

पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन पर आयकर कमिश्नर कर रहे थे अवैध निर्माण, होटल-रिसोर्ट बनाने का था प्लान, केस दर्ज

CBDT ने एक्स पर दी जानकारी

CBDT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है, "सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं के लिए पिछले वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का निर्णय लिया है।"

FAQ

इनकम ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई गई है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इनकम ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 30 सितंबर 2025 थी।
कौन से करदाता इनकम ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करेंगे?
वे टैक्सपेयर्स जिनका कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक है, या जिनकी आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें इनकम ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। इसके अलावा, जो लोग 44AD/44ADA/44AE के तहत आते हैं और अपनी आय कम घोषित करते हैं, उन्हें भी यह रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
इनकम ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ाने का क्या कारण था?
इनकम ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ाने का कारण प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के कारण उत्पन्न व्यवधान थे। इससे प्रभावित क्षेत्रों में टैक्सपेयर्स अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं कर पा रहे थे।

be indian-buy indian

इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट cbdt इनकम टैक्स
Advertisment