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Photograph: (The Sootr)
NEW DELHI. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। पहले यह तारीख 30 सितंबर 2025 तक निर्धारित थी, लेकिन अब करदाताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा और जोधपुर टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। दोनों टैक्स बार एसोसिएशनों ने इस तारीखों को बढ़ाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं को मंजूरी देने के बाद, अदालत ने CBDT को आदेश दिया कि वह ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख बढ़ा दे।
तारीख बढ़ाने का कारण
यह फैसला करदाताओं के लिए राहत का कारण बना है, क्योंकि कई क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इन आपदाओं के कारण व्यवसायों को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में कठिनाइयां हो रही थीं।
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नए नियमों के तहत कौन-कौन से लोग रिपोर्ट दाखिल करेंगे?
नए नियमों के तहत, वे लोग जिनका कारोबार 1 करोड़ रुपए से अधिक है और जिन्होंने नकद लेन-देन 5% से कम किया है, उन्हें इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। इसके अतिरिक्त, 50 लाख रुपए से अधिक की ग्रोस कमाई करने वाले प्रोफेशनल्स भी इस कैटेगरी में आते हैं।
क्या है इनकम टैक्स का यह नया नियम?
यह नियम उन करदाताओं पर लागू होता है जो धारा 44AB (Section 44AB) के तहत आते हैं। ये लोग तब रिपोर्ट दाखिल करेंगे जब उनकी आय सीमा से अधिक हो और यदि वे 44AD/44ADA/44AE के तहत आते हैं, तो अगर उनकी घोषित आय मूल छूट सीमा से अधिक है तो भी उन्हें ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।
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CBDT ने एक्स पर दी जानकारी
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the specified date for filing various audit reports for the Previous Year 2024–25 (Assessment Year 2025–26), from 30th September 2025 to 31st October 2025, for assessees referred to in clause (a) of Explanation 2 to… pic.twitter.com/rGs7Vagw03
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 25, 2025
CBDT ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है, "सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ए) में निर्दिष्ट करदाताओं के लिए पिछले वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की निर्दिष्ट तिथि को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का निर्णय लिया है।"