इनकम टैक्स कैलकुलेटर : बजट के बाद कितना टैक्स बचेगा? बताएगा यह टूल

बजट 2025 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) लॉन्च किया है, जिससे टैक्सपेयर्स को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पुरानी और नई टैक्स रिजीम में से कौन-सा विकल्प उनके लिए फायदेमंद है...

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Jitendra Shrivastava
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क्या आप जानना चाहते हैं कि बजट 2025 के बाद आपको कितना टैक्स देना होगा? क्या नया टैक्स रिजीम (New Tax Regime) आपके लिए सही रहेगा या पुराना टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) ज्यादा फायदेमंद होगा? इन सभी सवालों के जवाब अब आप आसानी से पा सकते हैं। इस कैलकुलेटर से आप टैक्स बचत (Tax Savings) की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि नए टैक्स स्लैब के तहत कितना टैक्स बचा सकते हैं।  

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिससे टैक्सपेयर्स अपनी टैक्स लायबिलिटी (Tax Liability) और बचत की गणना कर सकते हैं। यह कैलकुलेटर बजट 2025 में हुए बदलावों के अनुसार टैक्स कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। आइए जानते हैं इसका उपयोग कैसे करें और कैसे यह आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा।  

बजट 2025 में क्या बदला... 

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। इनमें प्रमुख हैं...  

  • 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई।  
  • बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई।  
  • 7 लाख रुपए तक की इनकम पर अब 60 हजार रुपए की टैक्स छूट मिलेगी।  
  • ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूटों को सीमित कर दिया गया है।  

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IT डिपार्टमेंट का नया टैक्स कैलकुलेटर क्या है : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जिससे टैक्सपेयर्स यह पता लगा सकते हैं कि...  

  • नया टैक्स सिस्टम उनके लिए बेहतर है या पुराना।  
  • बजट 2025 के बदलावों के बाद उन्हें कितनी टैक्स बचत होगी।  
  • उनकी कुल टैक्स लायबिलिटी (Total Tax Liability) कितनी होगी।  

टैक्स कैलकुलेटर कैसे करें इस्तेमाल : यह टैक्स कैलकुलेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका उपयोग करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें...  

स्टेप 1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।  
स्टेप 2: "इनकम टैक्स कैलकुलेटर" सेक्शन को सेलेक्ट करें।  
स्टेप 3: अपना Residential Status चुनें।  
स्टेप 4: अपनी कुल Taxable Income दर्ज करें (कैपिटल गेन जैसी विशेष इनकम को छोड़कर)।  
स्टेप 5: यह कैलकुलेटर पुराने और नए टैक्स सिस्टम के अनुसार टैक्स की तुलना करेगा और बताएगा कि कौन-सा विकल्प आपके लिए फायदेमंद है।  

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क्या सरकार न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है : सरकार नए टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बना रही है ताकि अधिक टैक्सपेयर्स इसे अपनाएं। इसके लिए कई संशोधन (Revisions) किए गए हैं, जैसे...  

  • डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम: नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट विकल्प बनाया गया है।  
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: सैलरीड क्लास के लिए 75 हजार रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा।  
  • एनपीएस टैक्स बेनिफिट: Employer Contribution पर 14% तक टैक्स छूट मिलेगी।  
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