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Photograph: (thesootr)
देश दुनिया न्यूज: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 17 सितंबर को टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति से जुड़े लंबे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाते हुए देशभर के सुरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को राहत दी है। यह मामला याचिका क्रमांक WP (C) 9800/2020 परमिंदर कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित था।
मुरादनगर आयुध निर्माणी के कुछ कर्मचारियों ने हाई स्किल से चार्जमैन पदोन्नति की तुलना में MCM से चार्जमैन पदोन्नति पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि पहले से चला आ रहे इस नियम में आपत्तियां इसलिए नहीं उठाती थी क्योंकि फैक्ट्री में वैकेंसी बहुत होती है।
अब जब फैक्ट्री में नई भर्तियां रुकी हुई है और वैकेंसी कम पड़ गई हैं तब प्रमोशन को लेकर भी विवाद सामने आए। इसी मामले में 3 फरवरी 2023 को अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर टेक्निकल चार्जमैन की पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके चलते देशभर की आयुध निर्माणियों और सुरक्षा संस्थानों में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई थी।
नए SRO को मिली मंजूरी
कोर्ट में यह सामने आया कि अभी जो SRO लागू है वह 1982 का है। कोर्ट के संज्ञान में यह बात आने के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भी यह माना कि नया SRO बनाया जाना चाहिए । नया SRO के बनने के बाद उसका गजट नोटिफिकेशन एवं मंजूरी से जुड़ी हुई अन्य प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग डेढ़ साल लगे।
इसके बाद DoO & CS द्वारा 13 जून 2024 को संशोधित SRO (Statutory Rules & Orders) प्रस्तुत किया गया। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की डिविजनल बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि संशोधित SRO न्यायसंगत है। इसके साथ ही अदालत ने रोक हटाते हुए नए SRO को मंजूरी दे दी, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
अब टेक्निकल चार्जमैन के लिए नहीं होगा LDCE एग्जाम
GIF से कर्मचारी नेता राकेश कुमार दुबे ने बताया कि पुराने नियमों के अनुसार नॉन टेक्निकल फील्ड के कर्मचारी भी एलडीसीई एग्जाम देकर इंटरनल प्रमोशन लेते हुए टेक्निकल चार्जमैन पद पर प्रमोट हो सकते थे। अब नए SRO के तहत टेक्निकल चार्जमेन का पद सिर्फ औद्योगिक कर्मियों (टेक्निकल) को ही मिलेगा।
यानी नॉन टेक्निकल के प्रमोटी इस पद पर नहीं आ सकते। इसके अनुसार टेक्निकल पद के लिए LDCE की परीक्षा जो इस वर्ष होने वाली है वह आखिरी परीक्षा होगी। इसके अलावा नॉन टेक्निकल कर्मियों के लिए LDCE की परीक्षा जारी रहेगी।
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अब होगा मास्टर क्राफ्टमैन से चार्जमैन प्रमोशन
मामले में MCM कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता श्री एम.के. भारद्वाज ने पैरवी की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता सुशील पांडेय ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि अब MCM से टेक्निकल चार्जमैन पदोन्नति की राह में कोई बाधा नहीं रहेगी।
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देशभर के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले से देशभर की आयुध निर्माणियों और सुरक्षा संस्थानों में कार्यरत MCM कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब लंबे समय से रुकी हुई उनकी पदोन्नति प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। अदालत का यह आदेश हजारों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला साबित होगा।