समय सीमा के बाद भी भारत नहीं छोड़ा तो पाकिस्तानी नागरिकों पर होगी सख्त कार्रवाई

Jitendra Shrivastava | Apr 28, 2025, 17:12 IST
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pakistani-nationals-india-action Photograph: (the sootr)

सरकार ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत से बाहर जाने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। समय सीमा न पूरी करने पर उन्हें 3 साल की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

भारत में पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों (Pakistani nationals) को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। 26 अप्रैल तक पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश था और अगर वे समय सीमा तक नहीं जाते, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan relations) के रिश्तों में और तनाव बढ़ा दिया है। हमले में आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम (Pahalgam Kashmir) में 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी। सरकार ने इस हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत से बाहर जाने के लिए सख्त आदेश दिए हैं।

भारत छोड़ने की ये थी समय सीमा...

  1. SAARC वीजा (SAARC visa) रखने वालों के लिए अंतिम तिथि 26 अप्रैल थी।
  2. मेडिकल वीजा (Medical visa) रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल थी।
  3. इसके अलावा व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री के वीजा वाले पाकिस्तानियों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था।

भारत नहीं छोड़ा तो ये होगा एक्शन

अगर पाकिस्तानियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ तीन साल तक की सजा (3 years imprisonment) और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना (Up to ₹3 lakh fine) लगाया जा सकता है। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाएगा।
यह कार्रवाई आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 (Immigration and Foreign Act 2025) के तहत की जा रही है। इस अधिनियम के अनुसार, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने या समय सीमा से अधिक समय तक भारत में रहने पर जुर्माना और जेल हो सकता है।

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क्या है नया अधिनियम?

भारत सरकार ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 (Immigration and Foreign Act 2025) को लागू किया है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों पर सख्त नियम लागू किए गए हैं। यह अधिनियम भारतीय क्षेत्र में बिना वैध वीजा के रहने, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने और अधिक समय तक रहने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है।

गृहमंत्री अमित शाह का बयान

भारत के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा तक भारत छोड़ दे।

इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन (Govind Mohan) ने राज्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और यह सुनिश्चित किया कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया गया है, वे निर्धारित समय सीमा तक भारत छोड़ दें।

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पाकिस्तान और भारत के रिश्ते

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव आ गया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने भारत को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस पूरे मामले ने भारत-पाकिस्तान के रिश्ते को और जटिल बना दिया है।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य यह है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों (Illegal Pakistani nationals in India) को समय पर बाहर निकाला जाए। इससे न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भी सुधार की उम्मीद जताई जा सकती है। इस कदम से सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

निष्कर्ष

भारत सरकार के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान से संबंधित नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया है। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा में भारत छोड़ने में विफल रहता है, तो उसे सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

भारतीय नागरिकता | पहलगाम में आतंकी हमला | देश दुनिया न्यूज

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