जुलाई में ITR फाइलिंग करने पर रिफंड जल्दी आएगा या लेट, जानिए कब मिलता है ज्यादा फायदा?
17 जुलाई के बाद ITR भरने से आपको जल्दी रिफंड मिलेगा या देरी से। कौन से उपाय अपनाने से रिफंड जल्दी मिल सकता है। इस बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं...
जुलाई आते ही टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की प्रक्रिया तेजी से शुरू कर देते हैं। इस बार एक सवाल टैक्सपेयर्स को ज्यादा परेशान कर रहा है। आईटीआर को लेकर एक सवाल सोशल मीडिया पर भी वायरल है।
सवाल है कि क्या 17 जुलाई के बाद ITR भरने से आयकर रिफंड जल्दी मिलेगा? आइए जानते हैं यह अफवाह है या सही जानकारी है। इस बारे में हम और जानेंगे, इसी के साथ ही जानेंगे कि कैसे ITR फाइलिंग को सही समय पर करना रिफंड के लिए कितना फायदा होता है।
ITR 17 जुलाई के बाद भरने पर कब मिलता है रिफंड?
अब यह सवाल सोशल मीडिया पर चर्चा में है, और बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि 17 जुलाई के बाद ITR भरने से रिफंड जल्दी मिल सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से गलत है। आयकर विभाग की प्रोसेसिंग प्रक्रिया पर तारीख का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता।
मई- जून में टैक्सपेयर्स ITR फाइल करते हैं। इसी के साथ ही सभी जरूरी जानकारी भरते हैं तो 10-20 दिनों में रिफंड मिल सकता है। जबकि जैसे-जैसे आयकर विभाग पर काम का दबाव बढ़ता है, रिफंड मिलने में समय लग सकता है।
ITR भरने से रिफंड कब मिलेगा, इन पॉइंट्स में समझें
सोशल मीडिया पर सवाल: 17 जुलाई के बाद ITR भरने से रिफंड जल्दी मिलेगा, यह अफवाह है।
तारीख का कोई असर नहीं: आयकर विभाग की प्रोसेसिंग पर तारीख का कोई खास असर नहीं पड़ता।
जल्दी ITR भरने से रिफंड जल्दी मिलता है: मई या जून में सही जानकारी के साथ ITR भरने से रिफंड 10-20 दिनों में मिल सकता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सलाह: देर से ITR भरने पर रिफंड में 60-90 दिन तक का समय लग सकता है।
ई-वेरिफिकेशन जरूरी: रिफंड प्राप्त करने के लिए ITR फाइलिंग के बाद ई-वेरिफिकेशन 30 दिन के भीतर करना जरूरी है।
अलग- अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक मत में ही जवाब दिया है। उनके मुताबिक, यदि आप देर से ITR भरते हैं, तो रिफंड प्राप्त करने में 60-90 दिन लग सकते हैं, खासकर अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि हो। इसलिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिफंड जल्दी आए, तो आपको ITR को जल्द से जल्द भरना चाहिए और ई-वेरिफिकेशन को भी समय पर पूरा करना चाहिए।
ई-वेरिफिकेशन करना ITR फाइल करने के बाद अनिवार्य है। इसके बिना आपका ITR मान्य नहीं होगा, और रिफंड की प्रक्रिया भी रुक सकती है। आपको ई-वेरिफिकेशन 30 दिन के भीतर करना होता है।
यदि आपने 15 जुलाई तक ITR भर लिया और समय पर ई-वेरिफिकेशन भी कर लिया, तो आमतौर पर आपको 10 से 17 दिनों के भीतर रिफंड मिल सकता है। लेकिन यह समय आपकी जानकारी और दस्तावेजों की सहीता पर निर्भर करता है। अगर कोई गड़बड़ी हो, तो रिफंड में देरी हो सकती है।
FAQ सामान्य
क्या 17 जुलाई के बाद ITR भरने से जल्दी रिफंड मिलेगा?
नहीं, 17 जुलाई के बाद ITR भरने से रिफंड जल्दी नहीं मिलेगा। आयकर विभाग की प्रोसेसिंग की गति पर तारीख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप जल्दी ITR भरते हैं और सभी जानकारी सही है, तो रिफंड जल्दी मिल सकता है।
ITR फाइल करने के बाद रिफंड कब तक आता है?
अगर सभी जानकारी सही है और ई-वेरिफिकेशन समय पर हो जाता है, तो रिफंड आमतौर पर 10 से 20 दिनों के भीतर मिल सकता है। लेकिन यदि कोई त्रुटि है, तो रिफंड में 4-6 हफ्ते लग सकते हैं।
ITR फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखें ताकि रिफंड जल्दी मिल सके?
आपको ITR भरते समय सभी विवरण सही से भरने चाहिए, जैसे कि TDS, बैंक डिटेल्स और अन्य आवश्यक दस्तावेज़। इसके बाद, ई-वेरिफिकेशन भी समय पर करना बेहद महत्वपूर्ण है।