कोलकाता रेप-मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, दोषी संजय रॉय को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में अदालत ने दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने 164 दिन बाद दोषी संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट से 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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Vikram Jain
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Kolkata doctor rape murder case convict Sanjay Roy life imprisonment

कोलकाता रेप मर्डर केस में फैसला। Photograph: (the sootr)

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देश को झकझोर देने वाले कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर केस में अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मामले में दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने 164 दिन बाद दोषी संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट से 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी गई है। साथ ही कोर्ट ने मृतका ट्रेनी डॉक्टर के पीड़ित परिवार को 17 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। वहीं कोर्ट में परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। इससे पहले, शनिवार 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी ठहराते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

संजय बोला-  मैंने अपराध नहीं किया

सोमवार की दोपहर में कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी संजय रॉय, CBI और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनीं। सजा पर बहस के दौरान संजय ने आरोप का आरोप था कि उससे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए है। इससे पहले दोषी संजय रॉय ने कहा था कि इस मामले में मुझे फंसाया गया है। मैंने मैंने अपराध नहीं किया है।  संजय ने कहा कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूं. यदि मैंने यह किया होता तो तो माला टूट जाती, मुझे बोलने नहीं दिया गया।

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सीबीआई ने की थी फांसी की मांग

कोर्ट में जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय से कहा कि इस केस में तुम दोषी हो, तुम्हारे खिलाफ रेप और मर्डर का आरोप साबित हुआ है। वहीं सीबीआई के वकील ने फिर से फांसी की सजा देने मांग उठाई। सीबीआई ने कहा कि इस वारदात से पूरा देश हिल गया था। उम्रकैद की सजा से समाज में विश्वास बढ़ेगा। दोषी को फांसी होनी चाहिए। पीड़िता के माता-पिता ने फांसी की मांग की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता को अंतिम बयान देने के लिए परमिशन दी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई।

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कोर्ट ने संजय को ठहराया था दोषी

विशेष अदालत ने शनिवार 18 जनवरी को आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया था। और सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस केस में मृत्युदंड या कम से कम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। इस मामले में सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया। संजय को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी ठहराया गया। इन धाराओं के तहत दोषी को अधिकतम फांसी या उम्रैकद का प्रावधान है, लेकिन उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इससे पहले सियालदह कोर्ट में केस का ट्रायल 12 नवंबर 2024 को शुरू हुआ था, इसके 57 दिन बाद संजय रॉय को दोषी करार दिया गया।

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सेमीनार हॉल में मिला था ट्रेनी डॉक्टर का शव

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, इसके बाद हत्या कर दी गई थी। लेडी डॉक्टर का शव 9 अगस्त को सुबह सेमिनार हॉल से मिला था। मामले में जांच करते हुए कोलकाता पुलिस की विशेष जांच टीम ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने संजय रॉय को सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया था।

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