कोलकाता के चर्चित रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को दिया दोषी करार

कोलकाता की सियालदह अदालत ने महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। इस घटना ने देशभर में आक्रोश फैलाया।

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Sandeep Kumar
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कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। यह फैसला सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने सुनाया, जिन्होंने संजय रॉय को भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (बलात्कार), 66 (हत्या का कारण बनना) और 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने संजय को दोषी ठहराते हुए कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए। इस मामले ने पूरे देश में रोष और शोक की लहर पैदा कर दी थी, जिसके बाद कोलकाता में डॉक्टरों और चिकित्सा समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए थे।

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संजय रॉय का दोषी ठहराया जाना

कोलकाता की सियालदह अदालत में सुनवाई के दौरान जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराया। जब संजय ने जज से पूछा कि अन्य आरोपियों को क्यों छोड़ा जा रहा है, तो जज ने स्पष्ट किया कि सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया गया है। जज ने कहा, "तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।

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महिला डॉक्टर का शव मिलने की घटना

पिछले साल 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। मृतका की हत्या के बाद कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार पर सिविक वालंटियर Sanjay Roy को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड ने देशभर में आक्रोश पैदा किया और डॉक्टरों एवं चिकित्सा समुदाय के विरोध प्रदर्शन का कारण बना।

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सीबीआई जांच और आरोप

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने अपनी जांच में संजय रॉय को मुख्य आरोपी मानते हुए उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की और आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई ने कोर्ट से Sanjay Roy के लिए मौत की सजा की मांग की थी, क्योंकि इस जघन्य अपराध को लेकर न्याय की आवश्यकता थी।

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सजा का ऐलान 20 जनवरी को

अदालत ने Sanjay Roy को दोषी करार दिया है, लेकिन उसकी सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। तब तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर देशभर में आक्रोश देखा गया था, और विशेषकर चिकित्सा समुदाय ने इसका विरोध किया था।

पूरे मामले की टाइमलाइन

9 अगस्त: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई। 

10 अगस्त: कोलकाता पुलिस ने आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को हिरासत में ले लिया। यह वह समय था जब पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों द्वारा पहली बार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 

13 अगस्त: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और मामले को 'बेहद वीभत्स' बताया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। एनएचआरसी ने भी मामले का संज्ञान लिया। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

14 अगस्त: मामले की जांच के लिए 25 सदस्यों वाली सीबीआई टीम का गठन किया गया। साथ ही एक फोरेंसिक टीम भी बनाई गई। इस बीच, ममता बनर्जी ने विरोध रैली निकालने की घोषणा की। सैकड़ों छात्रों, लोगों और सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जघन्य अपराध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 

15 अगस्त: भीड़ ने आरजी कर अस्पताल में घुसकर आपातकालीन विभाग और नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की। आईएमए ने 24 घंटे के लिए देशभर में सेवाएं बंद करने का आह्वान किया है। 16 अगस्त पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में 19 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। 

18 अगस्त: घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय की। 

19 अगस्त: सीबीआई ने संदीप घोष से पूछताछ की। जांच एजेंसी को आरोपी पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी गई और कोर्ट ने इसे पास कर दिया।

20 अगस्त: तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

21 अगस्त: केंद्र सरकार ने केंद्रीय बलों को आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा संभालने का निर्देश दिया। इस बीच, कोलकाता पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। मुख्य आरोपी के साथ-साथ छह अन्य पर लाई डिटेक्शन टेस्ट किए गए। 

25 अगस्त: सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, पूर्व एमएसवीपी संजय वशिष्ठ और 13 अन्य के आवास पर छापा मारा।

26 अगस्त: पश्चिम बंग छात्र समाज ने 27 अगस्त को नबन्ना अभियान मार्च की घोषणा की और पश्चिम बंगाल की सीएम का इस्तीफा मांगा। 

2 सितंबर: संदीप घोष को 2 सितंबर को आरजी कर अस्पताल में वित्तीय धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। 

14 सितंबर: सीबीआई ने संदीप घोष और बलात्कार और हत्या मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब होने के आरोप में कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया।

3 अक्टूबर: पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए कोलकाता में डब्ल्यूबीजेडीएफ के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई मांगें भी कीं। 

7 अक्टूबर: बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 

21 अक्टूबर: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लंबे समय से लंबित बैठक के बाद, डब्ल्यूबीजेडीएफ ने अपनी 17 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। 

4 नवंबर: सियालदह कोर्ट में एकमात्र चार्जशीटेड आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने आरोप तय किए।

11 नवंबर: सियालदह कोर्ट में आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में ट्रायल शुरू हुआ।

12 नवंबर: चार्जशीट दाखिल करने में देरी के कारण बलात्कार और हत्या मामले में अभिजीत मंडल और संदीप घोष सहित आरोपियों को जमानत मिल गई। बलात्कार और हत्या मामले में बंद कमरे में सुनवाई 12 नवंबर को शुरू हुई।

29 नवंबर: सीबीआई ने आरजी कर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 125 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नाम शामिल था।

18 जनवरी: सियालदह सेशन कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया।

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