मस्जिद विवाद: शिमला के बाद अब मंडी में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन, मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने के आदेश जारी
Sourabh Bhatnagar | Sept 13, 2024, 15:15 IST
मंजिलें
शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच कोर्ट ने वहां स्थित 30 साल पुरानी एक 3 मंजिला मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने आदेश दिया है।
हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) के शिमला के बाद अब मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण ( illegal construction ) को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसको लेकर हिंदू संगठनों के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर है कि पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स भी भीड़ ने तोड़ दिए हैं। इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया है।
इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने 30 साल पुरानी एक 3 मंजिला मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने आदेश दिया है। यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर स्थित है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब आदेश के बाद मस्जिद की 2अवैध मंजिलों को 30 दिनों के अंदर तोड़ा जाएगा। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में जब नगर निगम आयुक्त सुनवाई कर रहे थे उस दौरान ही शहर में हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे थे।
ये भी पढ़ें...शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज
इस मामले को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu ) ने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। उन्होंने X पर हिमाचल को शांति का प्रतीक बताते हुए लिखा, हिमाचल प्रदेश शांति, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। यहां काम करने का अधिकार हर धर्म तथा समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ प्राप्त है। उन्होंने आगे कहा सभी गतिविधियां कानून के दायरे में होती हैं। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है और न कभी होगा।
सीएम ने कहा कि राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए जाएगी जो स्थानीय विवादों का निपटारा करेगी। उन्होंने कहा कि लोग बाहर से आकर यहां अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे और अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी।
दरअसल शिमला के संजौली इलाके ( Sanjauli area ) में स्थित एक मस्जिद में अतिरिक्त मंजिलों के कथित अवैध निर्माण के विरोध में प्रदर्शनकारियों को हिंदू संगठनों को बुलाया गया था। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu ) ने कहा कि संजौली मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मुद्दे की सुनवाई स्थानीय नगरपालिका की अदालत (municipal court ) कर रही है। कानून अपना काम करेगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अगर निर्माण अवैध पाया गया तो उसे ढहाया जाएगा।
मस्जिद का विस्तार करने के उद्देश्य से इसके परिसर में साल 2007 के बाद निर्माण काम शुरू हुआ था। साल 2010 में मस्जिद को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि, पिछले 14 वर्षों में मस्जिद पर चार नई मंजिलें जोड़ी गईं। पिछले महीने कुछ लोगों के एक समूह ने दावा किया कि उनकी जमीन पर मस्जिद का विस्तार ( expansion of the masjid ) किया जा रहा है और इसे लेकर दो समुदायों के बीच विवाद की स्थित निर्मित हो गई।
तोड़ी जाएगी मस्जिद की अवैध मंजिलें
ये भी पढ़ें...शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज
मस्जिद विवाद पर क्या बोले सीएम सुक्खू
सीएम ने कहा कि राज्य में स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए जाएगी जो स्थानीय विवादों का निपटारा करेगी। उन्होंने कहा कि लोग बाहर से आकर यहां अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा, हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे और अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी।
हिमाचल प्रदेश शांति, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ काम करने का अधिकार हर धर्म तथा समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ प्राप्त है।
सभी गतिविधियाँ कानून के दायरे में होती हैं। कानून से कोई भी ऊपर नहीं है और न कभी होगा। pic.twitter.com/AsjPikfEcH
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 13, 2024
शिमला में इसलिए हो रहा विरोध प्रदर्शन
यह है संजौली मस्जिद का पूरा विवाद
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava