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new-traffic-rules-april Photograph: (thesootr)
नई वित्तीय वर्ष (FY 2026) से भारत में ट्रैफिक नियम और सख्त हो गए हैं। अब, अगर आपके पास पेंडिंग चालान हैं और आपने उनका भुगतान नहीं किया, तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नए नियमों के तहत, **ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)** को निलंबित किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस बदलाव के बारे में विस्तार से।
लंबित चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त
अब यदि आपके पास पिछले तीन महीनों से लंबित ई-चालान (E-Challan) का भुगतान नहीं हुआ है, तो सरकार आपके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर सकती है। इसके अलावा, अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में रेड सिग्नल कूदने (Jumping Red Light) या खतरनाक ड्राइविंग (Dangerous Driving) के लिए तीन चालान किए हैं, तो आपका लाइसेंस कम से कम तीन महीने के लिए जब्त किया जा सकता है।
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चालान वसूली दर सबसे बड़ी समस्या
भारत में चालान वसूली की दर बेहद कम रही है। दिल्ली (Delhi) में वसूली दर सबसे कम 14 प्रतिशत है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह दर ज्यादा है, जैसे हरियाणा (Haryana) और महाराष्ट्र (Maharashtra), जहां वसूली दर 62 प्रतिशत और 76 प्रतिशत है।
नए कानून का उद्देश्य
सरकार का लक्ष्य इस नए सख्त नियम के तहत चालान वसूली को बढ़ाना है। अभी तक, केवल 40 प्रतिशत चालान की वसूली हो पाई है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार अब लंबित चालानों के लिए वृद्धि शुल्क (Increase in Premium) भी जोड़ने की योजना बना रही है। इसके अलावा, ड्राइवरों और वाहन मालिकों को चालान की अलर्ट (Alert) भेजने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी चालान लम्बे समय तक बकाया न रहे।
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