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प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 बुधवार (20 अगस्त) को लोकसभा से पास हो गया। इसका असर अब टीम इंडिया के स्पॉन्सर ड्रीम 11 पर भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस ऐप को भी बिल के जरिए बंद कर दिया जाएगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) के बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार ने अब इस पर नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है। बच्चों और बड़े लोग पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां कई लोग कर्ज में डूब गए हैं, वहीं कुछ आत्महत्या के मामले भी सामने आए हैं। सरकार अब ऐसे गेम्स और एप्स पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठा रही है, जिनमें पैसा जुड़ा हुआ है, चाहे वे चांस आधारित हों या स्किल आधारित।
बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और अश्विनी वैष्णव ऑनलाइन गेमिंग ऐप (online gaming app) को लेकर काफी सख्स नजर आ रहे थे। ऐसे में अब केंद्र की ओर से लाए इस बिल के जरिए सट्टेबाजी में सुधार लाने की गुजाइंश की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से ऑनलाइन गेमिंग पर सख्ती की गई है।
बिल के जरिए रोक लगाने की तैयारी
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक नया ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश किया है। इसे बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल को मंगलवार को कैबिनेट कमेटी की ओर से मंजूरी दी गई थी। नए बिल के तहत, ऑनलाइन गेमिंग में बेटिंग (betting) को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बेटिंग में शामिल पाया गया, तो उसे सात साल की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
1400 से अधिक ऑनलाइन गेम एप्स पर प्रतिबंध
सरकार ने पिछले कुछ सालों में 1400 से अधिक ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कोई स्पष्ट कानून न होने की वजह से ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। नए कानून के तहत केवल वे गेम ऐप्स बचेंगे, जिनमें खेलने के लिए कोई शुल्क या पैसा नहीं देना पड़ता है। ऑनलाइन गेमिंग से खतरा को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ था।
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ऑनलाइन गेमिंग कारोबार पर असर
भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार वर्तमान में 3.8 अरब डॉलर (Billion dollars) का है, जिसमें से लगभग तीन अरब डॉलर का कारोबार उन गेमिंग ऐप्स से आता है जो पैसे के ट्रांजेक्शन से जुड़े होते हैं। नए कानून के लागू होने से इन ऐप्स का कारोबार प्रभावित हो सकता है। सरकार ने इस क्षेत्र में बदलाव के संकेत दिए हैं, जिससे गेमिंग कंपनियों को अब नए तरीके से कार्य करना होगा।
ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर भी खतरा
ऑनलाइन गेमिंग के दुनिया में ड्रीम 11 जैसे ऐप्स काफी लोकप्रिय हैं, जो स्किल आधारित होते हैं, लेकिन उन पर भी प्रतिबंध लग सकता है। बिल के मुताबिक, अब कोई भी बैंक ऑनलाइन गेमिंग के लिए ट्रांजैक्शन करने की अनुमति नहीं देगा। ऐसे गेम्स जिनमें बेटिंग नहीं होती, लेकिन खेलने के लिए शुल्क लिया जाता है, जैसे ड्रीम 11, अब सरकारी प्रतिबंध के दायरे में आ सकते हैं।
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विदेशी गेमिंग एप्स पर कार्रवाई की जरूरत
गेमिंग सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को न केवल घरेलू ऐप्स पर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि विदेशों से संचालित होने वाले गेमिंग एप्स पर भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इन ऐप्स से न केवल भारतीयों का पैसा विदेश चला जाता है, बल्कि सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता है।
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जीएसटी पर भी बदलाव
2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी (Goods and Services Tax) लगाया था। इसके बाद अब यह चर्चा हो रही है कि आगामी दिनों में ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर 40% जीएसटी लग सकता है। इससे गेमिंग कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन सरकार इसे टैक्स के दायरे में लाकर आय के स्रोत के रूप में देख रही है।
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