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तमिलनाडु के एक पानी पूरी विक्रेता को 2023-24 में 40 लाख रुपए का ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त करने के लिए जीएसटी नोटिस मिला है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। यह नोटिस 17 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था और इसमें विक्रेता से कहा गया है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट पेश करें। यह नोटिस तमिलनाडु माल एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत जारी किया गया है।
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नोटिस में किया गया दावा
नोटिस में दावा किया गया है कि विक्रेता ने Razorpay और PhonePe जैसे प्लेटफॉर्म से 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में पेमेंट लिया गया है। इस दौरान 40 लाख रुपए 2023-24 में प्राप्त किए हैं। इस भुगतान को "गुड्स या सर्विसेज की बाहरी सप्लाई" के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए बिना सामान या सेवाएं बेचीं और उस लिमिट को पार किया, तो यह अपराध है।
सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर इस नोटिस को लेकर कई तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि विक्रेता को जीएसटी के तहत रजिस्टर करवा लेना चाहिए, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पानी पूरी बेचने से इतनी बड़ी रकम कमाई जा सकती है, लेकिन इसमें खर्च भी कम करने होंगे जैसे रॉ मटेरियल, मैनपावर और बाकी खर्च। एक यूजर ने तो इसे "गोलगप्पे सेवपुरी टैक्स" कहकर मजाक भी उड़ाया। एक दूसरे यूजर ने कहा कि..."इससे बेहतर होगा कि वह जीएसटी के तहत खुद को रजिस्टर्ड करवा ले."
Pani puri wala makes 40L per year and gets an income tax notice 🤑🤑 pic.twitter.com/yotdWohZG6
— Jagdish Chaturvedi (@DrJagdishChatur) January 2, 2025
कई लोगों ने जताया संदेह
कई लोग यह भी मान रहे हैं कि यह कदम उन व्यापारियों के लिए सही है जो टैक्स नहीं देते हैं, जबकि कुछ ने नोटिस की प्रामाणिकता पर संदेह भी जताया है। एक यूजर ने कहा कि यह नोटिस फोटोशॉप किया जा सकता है, जबकि बाकी ने इसे टैक्स चोरी रोकने के लिए एक अच्छा कदम बताया। बता दें यह मामला अब भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस नोटिस के पीछे की सच्चाई क्या है।
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