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Passport Rules 2026: अब 5 साल तक ही वैध रहेगा बच्चों का पासपोर्ट, सरकार का ऐलान
Manya Jain | Sept 18, 2026, 13:24 IST
passport amendment rules fee validity
मोदी सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट 5 साल के लिए वैध होगा। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
केंद्र की मोदी सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने पासपोर्ट नियम-2026 लागू करते हुए बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी और आवेदन फीस में बदलाव किया है। नए नियमों से नाबालिगों के पासपोर्ट की अवधि साफ हो गई है।
अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल की होगी। विदेश मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा।
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में जारी किया है। यह अधिसूचना 15 सितंबर 2026 को जारी की गई थी।
इन नियमों के जरिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। नए नियमों में पासपोर्ट की फीस और बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी से जुड़े बदलाव किए गए हैं।
नए नियम के मुताबिक अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी 5 साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी।
![passport rules]()
वहीं अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है, तो वह 5 साल के लिए जारी होने के बावजूद बच्चे के 18 साल का होते ही खत्म हो जाएगा।
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राजपत्र में प्रकाशित संशोधित नियम 12(1क) में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें साफ लिखा है कि 15 साल से कम आयु के बच्चे के लिए 36 पृष्ठों वाला एक साधारण पासपोर्ट, इसके जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या बच्चे के 18 साल की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
इसके साथ ही नियम 8 में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़ा प्रावधान भी बदला गया है। अब अलग-अलग श्रेणी के आवेदन के लिए शुल्क नियमों की अनुसूची-4 में तय राशि के अनुसार लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ी अलग-अलग सेवाओं की फीस भी बढ़ाई है।
नई फीस 1 जुलाई से लागू बताई जा रही है, हालांकि यह वैलिडिटी से जुड़ा प्रावधान 17 सितंबर की अधिसूचना का हिस्सा है, इसलिए प्रकाशन से पहले इसकी तारीख आधिकारिक स्रोत से जरूर वैरीफाई कर लें।
इसमें नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने, तत्काल सेवा, पासपोर्ट खोने या खराब होने पर नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC जैसी सेवाएं शामिल हैं। 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1 हजार 500 रुपए से बढ़कर 2 हजार 500 रुपए हो गई है।
अगर यही पासपोर्ट तत्काल बनवाना है, तो फीस 3 हजार 500 रुपए से बढ़कर 5,000 रुपए हो गई है। वहीं 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2 हजार रुपए से बढ़कर 3 हजार 500 रुपए हो गई है।
60 पन्नों वाले पासपोर्ट की तत्काल फीस भी 4 हजार रुपए से बढ़कर 6 हजार रुपए हो गई है। इसके अलावा 60 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाने या खराब होने पर तत्काल नया पासपोर्ट बनवाने की फीस भी बढ़ाई गई है। अब इसके लिए 8 हजार 500 रुपए देने होंगे।
18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस अब 1 हजार 750 रुपए है। पहले यह फीस 1 हजार रुपए थी। अगर बच्चे का पासपोर्ट तत्काल सेवा के तहत बनवाना है, तो इसके लिए 3 हजार रुपए फीस देनी होगी।
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अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल की होगी। विदेश मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा।
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र यानी गजट ऑफ इंडिया में जारी किया है। यह अधिसूचना 15 सितंबर 2026 को जारी की गई थी।
इन नियमों के जरिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए हैं। नए नियमों में पासपोर्ट की फीस और बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी से जुड़े बदलाव किए गए हैं।
बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर नया नियम
वहीं अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है, तो वह 5 साल के लिए जारी होने के बावजूद बच्चे के 18 साल का होते ही खत्म हो जाएगा।
passport rules
राजपत्र में प्रकाशित संशोधित नियम 12(1क) में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर यह नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें साफ लिखा है कि 15 साल से कम आयु के बच्चे के लिए 36 पृष्ठों वाला एक साधारण पासपोर्ट, इसके जारी होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए या बच्चे के 18 साल की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगा।
पासपोर्ट फीस में भी हुआ बदलाव
नई फीस 1 जुलाई से लागू बताई जा रही है, हालांकि यह वैलिडिटी से जुड़ा प्रावधान 17 सितंबर की अधिसूचना का हिस्सा है, इसलिए प्रकाशन से पहले इसकी तारीख आधिकारिक स्रोत से जरूर वैरीफाई कर लें।
इसमें नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट रिन्यू कराने, तत्काल सेवा, पासपोर्ट खोने या खराब होने पर नया पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC जैसी सेवाएं शामिल हैं। 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1 हजार 500 रुपए से बढ़कर 2 हजार 500 रुपए हो गई है।
तत्काल पासपोर्ट कितना महंगा हुआ
60 पन्नों वाले पासपोर्ट की तत्काल फीस भी 4 हजार रुपए से बढ़कर 6 हजार रुपए हो गई है। इसके अलावा 60 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाने या खराब होने पर तत्काल नया पासपोर्ट बनवाने की फीस भी बढ़ाई गई है। अब इसके लिए 8 हजार 500 रुपए देने होंगे।
बच्चों का पासपोर्ट कितने रुपए में बनेगा
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