पटना HC के आदेश पर SC सख्त: CJI सूर्यकांत ने जताई नाराजगी, कहा-अदालत का काम कानून के अनुसार फैसला देना है

Arohi Raj | Sootr Creatives | Sept 24, 2026, 15:26 IST
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पटना HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
पटना HC के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने पटना HC के एक आदेश पर नाराजगी जताई है। मामला महिला से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। SC ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं, जिसमें कहा गया था कि कमरा बंद कर पीड़िता की सलवार उतारने की कोशिश और उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ रेप की कोशिश के दायरे में नहीं आती। इसे महिला की गरिमा भंग करने वाला अपराध माना गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में कुछ बातें आपत्तिजनक हैं। CJI सूर्यकांत ने बिहार के एडवोकेट जनरल से आरोपी का पक्ष सुनने की व्यवस्था करने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि मामले में निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस मामले में विस्तृत आदेश जारी कर सकता है। इसमें यौन अपराधों से जुड़े मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण पर भी चर्चा हो सकती है।


क्या है पूरा मामला

यह मामला बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता ने स्टूडियो मालिक पर गंभीर आरोप लगाए थे।

पीड़िता के मुताबिक, वह अपने पिता के साथ फोटो खिंचवाने गई थी। फोटो लेने के बाद आरोपी ने कंप्यूटर पर तस्वीर दिखाने के बहाने उसके पिता को बाहर इंतजार करने को कहा।

इसके बाद आरोपी ने स्टूडियो का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और सलवार उतारने की कोशिश की।

पीड़िता के अनुसार, उसके शोर मचाने पर पिता ने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।


निचली अदालत ने आरोपी को ठहराया था दोषी

मामले में बांका के अपर सत्र न्यायाधीश-1 ने 1 नवंबर 2023 को फैसला सुनाया था। अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 376/511 के तहत दोषी माना था। इसके बाद मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी और फैसले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब शीर्ष अदालत ने इस पर आपत्ति जताई है।

CJI सूर्यकांत ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि यौन अपराधों के मामलों में अदालतों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को केवल तकनीकी नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अदालतों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी टिप्पणी का समाज पर क्या असर पड़ता है।

CJI ने कहा कि न्यायिक आदेशों में इस्तेमाल होने वाली भाषा का महत्व होता है। ऐसे मामलों में पीड़िता की गरिमा और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन जरूरी है। वहीं आरोपी को भी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है।

CJI ने अदालतों को दी सलाह

CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को आदेश लिखते समय जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणी केवल दो पक्षों तक सीमित नहीं रहती है। अदालत के आदेश समाज में एक संदेश देते हैं। इसलिए न्यायिक भाषा में संवेदनशीलता और निष्पक्षता जरूरी है।

मामले की आगे की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े रिकॉर्ड देखे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और हाईकोर्ट के आदेश पर विचार किया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगी। कोर्ट के फैसले के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।


  1. बिहार में महिला द्वारा लगाए गए आरोपों का क्या मामला है?
    बिहार में एक महिला ने आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उसने अपने साथ गलत व्यवहार होने की शिकायत की है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
  2. पटना हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी?
    पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन पर याचिकाकर्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है, यह कहते हुए कि इससे पीड़ित महिला की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
  3. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या सुझाव दिए हैं?
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका को संतुलन बनाए रखने और संवेदनशीलता दर्शाने की जरूरत है। अदालतों को अपनी टिप्पणियों में सावधानी रखनी चाहिए ताकि किसी पक्ष की छवि प्रभावित न हो, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीड़िता की गरिमा और आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का सम्मान किया जाए।
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