30 जून को रिटायर होने वाले रेलवे कर्मचारियों ( railway employees ) को भी अब 1 जुलाई को होने वाले इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। एनएफआईआर ( National Federation of Indian Railwaymen ) की मांग पर रेलवे बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है। मेंस कांग्रेस के संयोजक शशि मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 जून को रिटायर होने पर भी एक जुलाई की इंक्रीमेंट ( increment ) का लाभ टाटानगर व चक्रधरपुर मंडल के दर्जनों रेलकर्मियों जबकि दक्षिण पूर्व जोन में सैकड़ों रेलकर्मी को मिलेगा। इससे उनकी पेंशन राशि बढ़ जाएगी।
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अब तक नहीं मिलता था रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाभ
रेलवे नियुक्ति की तारीख के आधार पर अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 3% वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देता है।
अब तक 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई को मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाता था, जबकि उन्होंने पूरे वर्ष इसके लिए काम किया है।
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ऐसे में बोर्ड ने कोर्ट द्वारा जारी आदेश के आधार पर सभी जोन के महाप्रबंधक को आदेश जारी करते हुए 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ देने का आदेश दिया है।
इंक्रीमेंट मिलने से कर्मचारियों को बेसिक सहित पेंशन, ग्रेच्युटी, हाउस रेंट एलाउंस, महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते भी बढ़े बेसिक के आधार पर मिलेंगे।
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सेवानिवृत्त कर्मचारी भी कर सकते हैं दावा
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के तहत वैसे कर्मचारी जो आदेश जारी होने के तीन वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी उक्त सुविधा का लाभ मिलेगा। आदेश के तहत इंक्रीमेंट मिलने के बाद ऐसे कर्मचारियों के पेंशन व ग्रेच्युटी की गणना बढ़े हुए बेसिक के आधार पर की जाएगी और उन्हें बीते तीन वर्ष का एरियर भी मिलेगा।
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