भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर राशन मुहैया कराने की योजना चलाई जाती है। इस सुविधा का लाभ उन लोगों को मिलता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उन्हें आवश्यकतानुसार खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। राशन कार्ड के बिना इस योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।
सरकार की ओर से हाल ही में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी (ई-केवाईसी: Electronic Know Your Customer) करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, इसके साथ ही राशन कार्ड ई-केवाईसी के नाम पर ठगी के मामलों में भी इजाफा हुआ है।
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राशन कार्ड ई-केवाईसी फ्रॉड के तरीके
राशन कार्ड धारकों के साथ ठगी करने वाले लोग आमतौर पर फोन कॉल्स के जरिए संपर्क करते हैं। वे दावा करते हैं कि अगर आपने अपना राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो आपका कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और आप राशन का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर वे एक लिंक भेजते हैं और कहते हैं कि लिंक पर क्लिक करके ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपकी पूरी डिवाइस की जानकारी हैक हो जाती है। हैकर्स इसे उपयोग करके आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं।
इस ठगी से कैसे बचें?
- सरकारी कॉल्स से सतर्क रहें: कोई भी सरकारी अधिकारी इस प्रकार का कॉल नहीं करता है और न ही वह कोई लिंक भेजता है।
- लिंक पर क्लिक न करें: अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आए, तो तुरंत उस लिंक पर क्लिक करने से बचें।
- साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें: किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी की सूचना आप साइबर क्राइम पोर्टल पर दे सकते हैं।
- फोन की सुरक्षा सुनिश्चित करें: अगर गलती से लिंक पर क्लिक कर दिया है, तो तुरंत अपनी डिवाइस की सुरक्षा को मजबूत करें और अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट करें।
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यदि ई-केवाईसी (e-KYC) में धोखाधड़ी होती है, तो यहां करें शिकायत दर्ज...
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आपके संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था में: सबसे पहले, जहां आपने ई-केवाईसी किया था, वहां पर शिकायत दर्ज कराएं। वे इसे जांचने और समाधान देने में आपकी मदद कर सकते हैं।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): यदि बैंक या संस्था से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए RBI के वेबसाइट पर एक शिकायत निवारण प्रणाली है।
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भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (TRAI): यदि धोखाधड़ी टेलीकॉम सेवा से जुड़ी है (जैसे कि मोबाइल नंबर से जुड़ी धोखाधड़ी), तो TRAI में शिकायत की जा सकती है।
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): आप उपभोक्ता मामलों से जुड़ी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी के लिए पुलिस: यदि आपको लगता है कि धोखाधड़ी एक साइबर अपराध है, तो आप नजदीकी पुलिस थाने में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप National Cyber Crime Reporting Portal (https://cybercrime.gov.in/) पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि शिकायत करने से पहले धोखाधड़ी के सभी प्रमाण इकट्ठे कर लें (जैसे कि स्क्रीनशॉट, ईमेल, मैसेज आदि)।