RBI CMS Portal Guide: बैंक से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान कैसे पाएं, जानें स्टेप-बाय-स्टेप
Anjali Dwivedi | Nov 12, 2025, 19:14 IST
RBI
बैंक ने ज्यादा पैसे काटे और शिकायत नहीं सुनी, तो RBI का CMS पोर्टल मदद करेगा। यह पोर्टल इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत काम करता है। अगर 30 दिन बाद भी बैंक से जवाब न मिले, तो आप यहां शिकायत कर सकते हैं।
बैंक के अधिक पैसे काटे जाने पर, या अनधिकृत (unauthorized) डेबिट को वापस न करने पर, निराश न हों। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने इस समस्या के लिए एक आसान समाधान Complaint Management System (CMS) पोर्टल के रूप में दिया है। यह इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत काम करता है। यह एक ही जगह सभी शिकायतों का निपटारा करता है।
सबसे पहले आपको अपने बैंक में शिकायत करनी होगी। यह एक फॉर्मल शिकायत होनी चाहिए। अगर 30 दिन बाद भी बैंक से कोई जवाब नहीं आया या जवाब संतोषजनक नहीं था। तब आप तुरंत RBI के CMS पोर्टल पर जाकर वहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 30 दिन पूरे होने का इंतजार करना जरूरी है। जब तक बैंक खुद जल्दी से शिकायत बंद न कर दे।
इस पोर्टल पर कई तरह की शिकायतें सुनी जाती हैं। जैसे गलत या ज्यादा बैंक चार्जेस की शिकायत। ATM, UPI या डिजिटल ट्रांजेक्शन फेल होना। पैसे ट्रांसफर में देरी या पैसा न मिलना। इसमें फेल ट्रांजेक्शन के बाद चार्जेस वापस न होना शामिल है। बिना बताए पैसे कटना या कोई फ्रॉड लोन। या डिपॉजिट सर्विस में कमी की शिकायत। लेकिन सिर्फ बैंक की पॉलिसी विवाद। या कॉन्ट्रैक्ट विवाद की शिकायत यहां नहीं चलेगी।
शिकायत ऑनलाइन होगी।
शिकायत सबमिट होते ही RBI उसे Bankको भेजता है। बैंक को जवाब देने के लिए कहा जाता है। अगर बैंक का जवाब ठीक नहीं होता।
जवाब देर से आता है तो बैंकिंग लोकपालखुद केस अपने हाथ में लेता है। ज्यादातर मामलों में बैंक और ग्राहक के बीच मीडिएशन होता है।
ज्यादातर शिकायतें एक महीने के अंदर सुलझ जाती हैं। अगर ऑम्बुड्समैन आपके पक्ष में फैसला दे। तो लिखित में स्वीकार करने पर। बैंक को 30 दिन के अंदर मानना पड़ेगा।
अगर आप लोकपाल के फैसले से असहमत हैं, तो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। अपील RBI अथॉरिटी में होती है। उसके बाद भी Consumer Court जाने का रास्ता खुला है। नहीं तो दूसरी कानूनी राहें भी खुली हैं।
RBI का CMS पोर्टल पूरी तरह मुफ्त और ऑनलाइन है। यह हर बैंक कस्टमर के लिए आसान है। अपनी शिकायतों का रिकॉर्ड सही से रखें। सभी सबूतों को जरूर अपलोड करें। पोर्टल पर ट्रैक करना भी आसान है। बैंक ब्रांच के चक्कर लगाए बिना। आपका हक आसानी से मिल सकता है।
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RBI में शिकायत कब की जा सकती है?
पोर्टल पर कौन सी शिकायतें सुनी जाती हैं?
CMS पोर्टल पर शिकायत कैसे करें?
- सबसे पहले cms.rbi.org.in पर जाएं।
- अपनी कैटेगरी को सही से चुनें।
- जैसे बैंक, NBFC या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर।
- अब अपने डिटेल्स को ध्यान से भरें।
- समस्या को अच्छे से लिखकर बताएं।
- सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें।
- जैसे स्क्रीनशॉट, ईमेल या कंप्लेंट रेफरेंस नंबर।
- सबमिट करते ही आपको एक नंबर मिलेगा।
- यह एक यूनिक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर होगा।
- जिससे आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं।
RBI लोकपाल(Ombudsman) शिकायत कैसे हैंडल करता है?
जवाब देर से आता है तो बैंकिंग लोकपालखुद केस अपने हाथ में लेता है। ज्यादातर मामलों में बैंक और ग्राहक के बीच मीडिएशन होता है।
ज्यादातर शिकायतें एक महीने के अंदर सुलझ जाती हैं। अगर ऑम्बुड्समैन आपके पक्ष में फैसला दे। तो लिखित में स्वीकार करने पर। बैंक को 30 दिन के अंदर मानना पड़ेगा।
अगर आप लोकपाल के फैसले से असहमत हैं, तो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। अपील RBI अथॉरिटी में होती है। उसके बाद भी Consumer Court जाने का रास्ता खुला है। नहीं तो दूसरी कानूनी राहें भी खुली हैं।
यह तरीका पूरी तरह फ्री है
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