साइबर ठगी का एंड, अब RBI Sachet Portal करेगा आपकी मदद, जानें कैसे करें शिकायत

डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ साइबर धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। लोगों की डिजिटल सुरक्षा जागरूकता के लिए RBI ने "सचेत पोर्टल" लॉन्च किया है, जहां पीड़ित आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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Manya Jain
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RBI Sachet Portal for cyber fraud know how to complaint utility
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आजकल डिजिटल लेन-देन में तेजी आई है। शॉपिंग से लेकर बिल पेमेंट तक, लगभग हर चीज अब डिजिटल तरीके से की जा रही है। हालांकि, डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते चलन के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है।

साइबर अपराधी लोगों की डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा जागरूकता की कमी का फायदा उठा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम्स बढ़ गए हैं।

इस समस्या से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सचेत पोर्टल लॉन्च किया है। जो वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

RBI Sachet Portal क्या है?

सचेत पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए शुरू किया है।

इस पोर्टल के जरिए लोग धोखाधड़ी निवेश, अवैध वित्तीय कंपनियों, गैरकानूनी चिट फंड्स और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

अगर आपने किसी कंपनी द्वारा रिटर्न वाली धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, तो आप इस पोर्टल के माध्यम से उसकी शिकायत कर सकते हैं।

आजकल जब ज़्यादातर काम डिजिटल पेमेंट से होते हैं, ऐसे में इस पोर्टल का काम है कि पैसों के लेन-देन में ग्राहकों की सुरक्षा हो।

यानी, अगर कोई धोखाधड़ी या गलत लेन-देन होता है, तो इस पोर्टल के ज़रिए आप सीधे संबंधित अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं। इससे कार्रवाई जल्दी होती है और परेशानी कम होती है।

Sachet Portal पर शिकायत कैसे दर्ज करें?

सचेत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना एक सरल प्रक्रिया है:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, RBI Sachet Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. "File a Complaint" पर क्लिक करें: होमपेज पर "File a Complaint" टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

  3. शिकायत के विवरण प्रदान करें: यहां आपको धोखाधड़ी करने वाली कंपनी का नाम, निवेश योजना की जानकारी और अपने निवेश का विवरण प्रदान करना होगा।

  4. शिकायत की स्थिति ट्रैक करें: शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के बाद, RBI उस शिकायत को संबंधित नियामक संस्था (जैसे SEBI, IRDAI, राज्य सरकार, या पुलिस विभाग) तक पहुंचा देता है, जो उस विशेष मामले में कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होती है।

अन्य प्लेटफार्मों पर भी शिकायत कर सकते हैं

सचेत पोर्टल के अलावा, आप अन्य प्लेटफार्मों पर भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  • साइबर क्राइम टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।

  • राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल: आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर भी धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

  • दूरसंचार विभाग का चक्षु पोर्टल: यदि आप दूरसंचार धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो आप दूरसंचार विभाग के चक्षु पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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