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Photograph: (the sootr)
भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए हवाई यात्राओं की तरह रेलवे लगेज रूल लागू करने जा रहा है। अब एसी से लेकर जनरल कोच तक के लिए रेलवे ने सामान का वजन तय कर दिया है। रेलवे अपने इस नए नियम को पहले चरण में प्रायोगिक तौर पर उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे के लखनऊ और प्रयागराज मंड़ल से करने जा रहा है।
अब AC कोच में 70 किलो तक का सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जाया जा सकता है, जबकि जनरल डब्बे में केवल 35 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जा सकेंगे। आइए जानते हैं इन नियमों की पूरी जानकारी और उनसे जुड़ी प्रमुख बातें।
AC कोच और अन्य क्लासेज के लिए सामान(वजन) सीमा
भारतीय रेलवे ने विभिन्न क्लासेज के लिए सामान की सीमा तय की है, जो यात्री को अपनी यात्रा के दौरान ध्यान में रखनी होगी। यहां पर विभिन्न क्लासेज के लिए सामान की वजन सीमा दी गई है:
AC First Class
फ्री सामान सीमा (Free Luggage Allowance): 70 किलो
मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance): 15 किलो
अधिकतम सीमा (Maximum Limit): 150 किलो
AC 2-Tier Sleeper/First Class
फ्री सामान सीमा (Free Luggage Allowance): 50 किलो
मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance): 10 किलो
अधिकतम सीमा (Maximum Limit): 100 किलो
AC 3-Tier Sleeper/AC Chair Car
फ्री सामान सीमा (Free Luggage Allowance): 40 किलो
मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance): 10 किलो
अधिकतम सीमा (Maximum Limit): 40 किलो
Sleeper Class
फ्री सामान सीमा (Free Luggage Allowance): 40 किलो
मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance): 10 किलो
अधिकतम सीमा (Maximum Limit): 80 किलो
सेकेंड या जनरल क्लास (Second Class)
फ्री सामान सीमा (Free Luggage Allowance): 35 किलो
मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance): 10 किलो
अधिकतम सीमा (Maximum Limit): 70 किलो
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चार्ट के माध्यम से जानें अब किस क्लास में ले जा सकते हैं कितना वजन
क्लास (Class) | फ्री अलाउंस (Free Luggage Allowance) | मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance) | अधिकतम सीमा (Maximum Limit) |
---|---|---|---|
AC फर्स्ट क्लास (AC First Class) | 70 किलो (70 kg) | 15 किलो (15 kg) | 150 किलो (150 kg) |
AC 2-टियर स्लीपर/फर्स्ट क्लास (AC 2-Tier Sleeper/First Class) | 50 किलो (50 kg) | 10 किलो (10 kg) | 100 किलो (100 kg) |
AC 3-टियर स्लीपर/AC चेयर कार (AC 3-Tier Sleeper/AC Chair Car) | 40 किलो (40 kg) | 10 किलो (10 kg) | 40 किलो (40 kg) |
स्लीपर क्लास (Sleeper Class) | 40 किलो (40 kg) | 10 किलो (10 kg) | 80 किलो (80 kg) |
सेकेंड क्लास (Second Class) | 35 किलो (35 kg) | 10 किलो (10 kg) | 70 किलो (70 kg) |
सामान के आकार की सीमा भी तय (Size of Luggage)
न केवल वजन, बल्कि सामान का आकार भी एक अहम मुद्दा है। अगर सामान का बाहरी माप 1 मीटर x 1 मीटर x 0.7 मीटर से अधिक है, तो उसे भारी सामान माना जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि न केवल वजन, बल्कि आकार की भी सीमा है जिसे ध्यान में रखना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से करना होगा वजन
नए नियमों के मुताबिक, यात्री को प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से तौलने की आवश्यकता होगी। स्टेशन पर सामान का माप और वजन चेक किया जाएगा और अगर कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर चलता है, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी लग सकती है।
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नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना
अगर किसी यात्री का सामान फ्री अलाउंस से अधिक वजन का होता है, तो उसे 1.5 गुना चार्ज देना होगा। यदि वह बिना बुकिंग के पकड़ा जाता है, तो उस पर 6 गुना चार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा, अगर सामान का आकार भी सीमा से अधिक है, तो उसे ब्रेक वैन में बुक किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
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