दहेज प्रताड़ना... बहू को लगाई HIV संक्रमित सुई, पुलिस ने नहीं किया था केस दर्ज, कोर्ट ने दिया आदेश

सहारनपुर में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने बहू को एचआईवी संक्रमित सुई लगा दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।

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Jitendra Shrivastava
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dowry-hiv-injection-case Photograph: (thesootr)

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू को एचआईवी संक्रमित सुई लगा दी। पीड़िता की शिकायत पर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

गाड़ी, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की डिमांड 

सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र में रहने वाली 30 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे एचआईवी संक्रमित सुई चुभा दी। पीड़िता के पिता ने बताया कि फरवरी 2023 में उनकी बेटी की शादी हरिद्वार जिले के जस्सावाला गांव निवासी अभिषेक उर्फ सचिन से हुई थी। शादी में उन्होंने गाड़ी और लाखों रुपये के जेवरात व नकदी दिए थे, लेकिन ससुराल पक्ष इससे नाखुश था और 10 लाख रुपये नकद और एक बड़ी एसयूवी की मांग कर रहा था।

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जांच में महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई गई

शादी के बाद से ही ससुराल वाले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पंचायत के हस्तक्षेप के बाद महिला को ससुराल वापस भेजा गया, लेकिन प्रताड़ना जारी रही। मई 2024 में, ससुराल वालों ने कथित तौर पर महिला को जबरन एचआईवी संक्रमित सुई का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। मेडिकल जांच में महिला एचआईवी पॉजिटिव पाई गई, जबकि उसके पति की रिपोर्ट निगेटिव आई।

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ससुरालियों पर 307 के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज

पीड़िता के पिता ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति अभिषेक, देवर विनायक, ननद प्रीति और सास जयंती देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 498ए (दहेज प्रताड़ना), 323 (चोट पहुंचाना), 328 (जहर देकर नुकसान पहुंचाना), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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