केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में किए बदलाव, डिपोजिट करने से पहले जान लें जरूरी डिटेल्स
यदि आप भी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले हैं तो उसके पहले सरकार द्वारा किए गए 5 बड़े बदलावों के बारे में जानकारी हासिल कर लें। आइए जानते हैं सरकार ने क्या बड़े बदलाव किए है
बच्चियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ( Central government ) द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana) चलाई जा रही है। जिसमें बच्चियों के जन्म के बाद से ही उनके नाम पर अकाउंट ओपन करवाकर जमा करना शुरू कर दिया जाता है। यदि आप भी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले हैं तो उसके पहले सरकार द्वारा किए गए 5 बड़े बदलावों के बारे में जानकारी हासिल कर लें।
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana ) में अभी सरकार की तरफ से सालाना 8.2 प्रतिशत का ब्याज दिया जा रहा है, लेकिन सरकार ब्याज को लेकर समीक्षा बैठक करने वाली है। जून महीने में खत्म होने वाली तिमाही में हो सकती है, लेकिन यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार ने किये ये 5 बड़े बदलाव
1. सुकन्या समृद्धि खातों में जमा राशि पर ब्याज पहले तिमाही आधार पर क्रेडिट किया जाता था, जो अब सालाना आधार पर क्रेडिट किया जाएगा। इसके अलावा यदि खाते में गलत ब्याज क्रेडिट हो जाता है तो उसे वापस करने के प्रावधान में भी बदलाव हुआ है।
2. बिटियां की मौत या उसका एड्रेस बदलने पर खाते को बंद किया जा सकता था, लेकिन अब यदि अभिभावक की मौत हो जाती है या उन्हें कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तो भी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बंद किया जा सकता है।
3. खातों में यदि अभिभावक द्वारा एक साल में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा नहीं कराए जाते तो खाते को डिफाल्ट की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब जब तक खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता तब तक उसमें उपलब्ध जमा पर ब्याज दिया जाएगा।
4. पहले केवल दो बेटियों के जन्म पर ही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब तीसरी बेटी होने पर भी तीन के नाम से योजना में खाते खोले जा सकते हैं। पहली बेटी होने के बाद दोबारा जुड़वा बच्चियां होने पर ही यह लाभ मिलेगा।
5. सुकन्या समृद्धि खातों को बच्चियां 18 साल की उम्र से पहले ओपरेट कर लेती थी, लेकिन अब सरकार ने बदलाव करते हुए कहा कि बच्ची की उम्र जन 18 साल हो जाए उसके बाद ही वे सुकन्या समृद्धि योजना में अपने नाम से खोले गए खातों को ओपरेट कर पाएंगी।