बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ब्रोशर में जो दिखाया वही बनाकर देना होगा
Sandeep Kumar | Sept 03, 2026, 17:09 IST
बिल्डरों को सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट बिल्डरों को बड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रोजेक्ट ब्रोशर में किए गए वादों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डेवलपर्स को खरीदारों को दिखाए गए प्लान और सुविधाओं के अनुसार ही निर्माण करना होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों पर सख्ती दिखाई है।
- ब्रोशर में किए वादे पूरे करने होंगे।
- विज्ञापन को सिर्फ मार्केटिंग नहीं माना जाएगा।
- घर खरीदारों के हितों की रक्षा होगी।
- प्रोजेक्ट बदलाव पर बिल्डरों की जवाबदेही तय होगी।
ब्रोशर बना कोर्ट का मुद्दा
कोर्ट ने इसे मामूली गलती नहीं माना। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि यह बदलाव बड़ा है। बेंच ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक सुधार न होने पर सख्त आदेश आ सकता है।
सड़क का हाल क्या निकला
यानी करीब 100 मीटर हिस्सा सड़क जैसा नहीं बचा। यह कुल हिस्से का करीब दो-तिहाई है। यह जानकारी CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन – Central Bureau of Investigation) की स्टेटस रिपोर्ट से सामने आई।
हरियाणा सरकार पर भी नाराजगी
रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA – Resident Welfare Association) के चुनाव में भी रुकावटें आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में असरदार कदम नहीं उठाए गए।
CBI जांच अब आगे बढ़ेगी
कोर्ट ने साफ किया कि CBI को निष्पक्ष तरीके से जांच करनी है। कोर्ट की टिप्पणियों का जांच पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
पूरे विवाद की जड़ क्या है
बाद में खरीदारों ने शिकायत की कि हकीकत वादों जैसी नहीं थी। पांच खरीदारों की शिकायत पर पहले नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC – National Consumer Disputes Redressal Commission) ने सुनवाई की। मई 2023 में फैसला आने के बाद दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
खरीदारों का कहना है कि प्रोजेक्ट चारों तरफ से खेती की जमीन से घिरा है। उनका आरोप है कि बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के आंशिक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे मिला। वहीं DLF का कहना है कि पानी, बिजली और नियमों के पालन के साथ ही अपार्टमेंट का कब्जा दिया गया था।
कोर्ट ने पहले भी जताई थी चिंता
बेंच ने कहा था कि संगठित रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसे मामलों का आम खरीदारों पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी चिंता के चलते CBI जांच का रास्ता खुला। यह मामला अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं रहा। यह देशभर के घर खरीदारों के भरोसे से जुड़ा सवाल बन गया है।
FAQ
- सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को क्या चेतावनी दी है?
कोर्ट ने कहा कि ब्रोशर में किए वादे निभाना जरूरी है। इसे सिर्फ मार्केटिंग बताकर टाला नहीं जा सकता। बिल्डरों को असल प्रोजेक्ट वादों जैसा ही बनाना होगा। - DLF के किस प्रोजेक्ट पर विवाद है?
यह विवाद गुरुग्राम के ‘द प्राइमस’ प्रोजेक्ट से जुड़ा है। यहां 24 मीटर चौड़ी सड़क का वादा पूरा नहीं हुआ। अब मामले की CBI जांच चल रही है।
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