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Photograph: (thesootr)
केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारी पेंशन ले रहे हैं, वे अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में एक बार और एक तरफा स्विच कर सकते हैं। यह स्विच एक बार के लिए होगा, और कर्मचारी बाद में UPS में वापस नहीं जा सकेंगे।
इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था का विकल्प खुलेगा, जिसमें कर्मचारियों को निवेश और पेंशन निकालने के अधिक विकल्प मिलेंगे। सरकार ने इस फैसले की जानकारी 25 अगस्त को नोटिफिकेशन के माध्यम से दी।
स्विच करने की प्रोसेस और आखिरी तारीख
कर्मचारियों को इस फैसले के तहत 30 सितंबर 2025 तक UPS से NPS में स्विच करने का मौका मिलेगा। स्विच करने का यह अवसर one-time, one-way होगा, यानी एक बार एनपीएस (NPS) में स्विच करने के बाद कर्मचारी फिर से UPS में नहीं जा सकेंगे।
इसके अलावा, कर्मचारियों को रिटायरमेंट के एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट की स्थिति में तीन महीने पहले तक स्विच करने का मौका मिलेगा। इसके बाद कर्मचारी डिफॉल्ट रूप से UPS में ही रहेंगे।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा यह विकल्प?
यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने पहले UPS का विकल्प चुना है। जिन कर्मचारियों ने पहले NPS (National Pension System) चुना है, उनके लिए यह विकल्प उपलब्ध नहीं है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई तक 31,555 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना था। अब इन कर्मचारियों के पास एक और मौका है, जिससे वे NPS (National Pension System) में स्विच कर सकेंगे।
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स्विच करने के लाभ और नुकसान
NPS में स्विच करने के बाद कर्मचारी को फिक्स्ड पेंशन (Fixed Pension) और गारंटीड लाभ (Guaranteed Benefits) नहीं मिलेंगे, जो UPS में होते हैं। इसके बजाय, NPS के तहत कर्मचारी के द्वारा जमा की गई राशि पर निवेश करने और पेंशन निकालने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने NPS में 4% अतिरिक्त योगदान जोड़ने का वादा किया है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों की पेंशन राशि उनकी जमा और निवेश के आधार पर तय होगी।
हालांकि, UPS में स्विच करने पर कर्मचारियों को स्थिर और गारंटीकृत पेंशन राशि मिलती है, जो NPS के मुकाबले अधिक सुरक्षित और स्थिर होती है।
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किसे नहीं मिलेगा यह अवसर?
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों को रिमूवल, डिसमिसल, जबरन रिटायरमेंट या अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हटाया गया हो, उन्हें यह स्विच करने का अवसर नहीं मिलेगा।
सरकारी मंत्रालयों को आदेश
केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश दिया है कि वे इस फैसले की सूचना को अपने कर्मचारियों तक समय पर पहुँचाएँ, ताकि कर्मचारी सही समय पर इस विकल्प का फायदा उठा सकें।
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