Waqf Board Claims  : 30 दिन में खाली करो गांव, 95 फीसदी हिंदुओं को वक्फ बोर्ड का फरमान

देश में वक्फ बोर्ड विधेयक में संशोधन को लेकर हंगामा मचा है। इसी दौरान एक गांव में जहां की आबादी 95 प्रतिशत हिंदुओं की हैं वहां की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोंकते हुए जमीन खाली करने का फरमान जारी कर दिया है...

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Jitendra Shrivastava
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Waqf Board Claims : देश में वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर केंद्र सरकार अंकुश लगाना चाहती है इसके लिए वक्फ बोर्ड ( Waqf Board ) विधेयक में संशोधन करने के लिए एक जेपीसी गठित की है। इस बीच बिहार के पटना के करीब फतुहा के गोविंदपुर गांव से एक मामला सामने आया है जो हैरान करने वाला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से यहां रहने वाले लोगों को लगातार जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। यहां के रहवासियों का कहना है कि वे अपना मकान बनाकर कई वर्षों से रह रहे हैं। इनमें लगभग 95 फीसदी हिंदू परिवार हैं इनकी जमीन पर अब वक्फ बोर्ड ने दावा ( Waqf Board Claims ) ठोक दिया है। 

पटना हाईकोर्ट से मिली राहत

वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजकर फरमान जारी कर दिया है कि यहां की जमीन वक्फ बोर्ड की है और 30 दिनों के अंदर ये जमीन खाली कर दें। गांव में वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड भी लगा दिया है जो अभी भी लगा हुआ है। गोविंदपुर के पीड़ित रहवासी अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद यहां रहने वाले लोगों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वक्फ बोर्ड एक भी सबूत कोर्ट में नहीं पेश कर पाया है। पीड़ितों को तत्काल पटना हाईकोर्ट से राहत दी गई है, लेकिन लोगों का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास असीमित शक्तियां हैं आगे कुछ भी हो सकता है।

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लोगों ने समस्या बताकर नोटिस भी बताए

गोविंदपुर के जिन लोगों को वक्फ बोर्ड का नोटिस आया है उनमें रामलाल, राज किशोर, संदीप कुमार हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों की ये सारी जमीन पुश्तैनी खतियानी जमीन है। इस जमीन का 1908 में सर्वे भी हुआ है उसके पहले से यह जमीन हमारे पास है। मीडिया को लोगों ने दस्तावेज दिखाकर कहा कि कई वर्षों से हम लोग यहां रह रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड से लगातार नोटिस आ रहा है कि 30 दिनों में जमीन खाली करो। वक्फ बोर्ड से हम लोगों ने जमीन आपकी कैसे है सबूत दिखाइए तो उर्दू में लिखा  कागज का एक टुकड़ा पकड़ा दिया गया जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हमने जब कहा कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए तो कहा  नहीं दे सकते। इसके बाद हम पटना हाईकोर्ट गए। 

नोटिस के बाद डरे हुए हैं गांव के लोग

जितेंद्र कुमार वार्ड पार्षद और यहां के स्थानीय निवासी शिव शंकर मीडिया को बताया कि आगे वक्फ बोर्ड इस इलाके में और भी लोगों को नोटिस दे सकता है। बाकी गांव वालों की संपत्ति पर भी वक्फ अपना दावा कर सकता है यही सोचकर लोग डरे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन आगे वक्फ बोर्ड फिर कोई नया दावा कर सकता है। वहीं, बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने इस मामले पर कहा कि वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला है जो भी करेगा वह वक्फ बोर्ड ही करेगा, लेकिन फतुहा के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं।

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