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सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को राहत दी है जिन्होंने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच जेईई एडवांस्ड की तैयारी के लिए अपना इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ दिया था। अदालत ने जॉइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) को निर्देश दिए हैं कि इन छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2025 में बैठने की अनुमति दी जाए।
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छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
18 नवंबर 2024 को जेएबी द्वारा अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर दो करने के फैसले के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि 5 नवंबर 2024 के नोटिस के आधार पर उन्होंने इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ दिया और कोचिंग में दाखिला लिया, लेकिन दो सप्ताह बाद ही यह निर्णय वापस ले लिया गया, जिससे उन्हें नुकसान हुआ।
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यदि छात्रों ने 5 नवंबर के नोटिस के आधार पर अपनी पढ़ाई छोड़ी है, तो 18 नवंबर को निर्णय बदलने से उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने जेएबी के फैसले को सही या गलत कहे बिना स्पष्ट किया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
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जेईई एडवांस्ड परीक्षा की अहमियत
जेईई एडवांस्ड परीक्षा देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा केवल जेईई मेन में टॉप 2.5 लाख रैंक पाने वाले छात्रों के लिए होती है।
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जेईई एडवांस्ड 2025 की तिथियां
आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस्ड 2025 का इंफॉर्मेशन ब्राउशर जारी कर दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 23 अप्रैल 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई 2025 है। परीक्षा 18 मई 2025 को आयोजित होगी।
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