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असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना एक सरकारी योजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य की असंगठित श्रमिक महिलाओं को सिलाई मशीन देने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को अपने खुद के व्यवसाय में सक्षम बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना राज्य के निर्माण कार्य में कार्यरत और अन्य क्षेत्रों में सिलाई, कढ़ाई या बुनाई का कार्य करने वाली महिलाओं के लिए है।
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योजना के लाभ
यह योजना हर साल छत्तीसगढ़ राज्य की रजिस्टर्ड असंगठित महिला श्रमिकों को सिलाई मशीनें देती है। इससे इन महिलाओं को अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए एक साधन मिलता है और वे अपनी आय में सुधार कर सकती हैं।
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योजना के लिए एलिजिबिलिटी
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए ये एलिजिबिलिटी जरूरी हैं:
- वे महिलाएं जो निर्माण कार्य में श्रमिक के रूप में काम करती हैं और श्रमिक बोर्ड/विभाग के साथ रजिस्टर्ड हैं।
- वे महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो और जो सिलाई, कढ़ाई, या बुनाई का कार्य करती हैं और जिनका कोई खुद का व्यवसाय या काम है।
- वे महिलाएं जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत सिलाई मशीन या समान राशि प्राप्त नहीं की हो।
- वे महिलाएं जिन्होंने मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के तहत लाभ नहीं लिया हो।
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आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रमिक वेबसाइट पर जाएं।
- "असंगठित श्रमिक बोर्ड" के अंतर्गत "अभी आवेदन करें" पर क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें जैसे कि जिला, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, पंजीकरण नंबर, आदि।
- एप्लीकेशन भरें और जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करें:
- श्रमिक पंजीकरण कार्ड (labor registration card)
- आय प्रमाण पत्र (income certificate)
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी (Photocopy of bank passbook)
- आयु प्रमाण पत्र (age certificate)
- "सबमिट" पर क्लिक करें और आवेदन संख्या नोट करें।
एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कैसे करें
आवेदन की स्थिति जानने के लिए:
- श्रमिक वेबसाइट https://shramevjayate.cg.gov.in/ पर जाएं।
- "आवेदन की स्थिति जांचें" पर क्लिक करें।
- योजना का नाम चुनें और आवेदन संख्या डालकर स्थिति जानें।
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