छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मिलेगी आर्थिक मदद, करें आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 12 मई 2022 को मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना शुरू की। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।

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Manya Jain
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छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 12 मई 2022 को निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एक योजना चलाई जाती है, जिसे मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना (Chief Minister Labor Assistance Scheme) कहा जाता है। 

इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके।

योजना का लाभ विशेष रूप से उन श्रमिकों को मिलेगा जो लंबे समय से निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और अब सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके हैं।

💼 योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को 20 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।

  • यह राशि श्रमिकों के जीवन में महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।

  • रिटायर्ड श्रमिक के साथ साथ  59-60 साल की उम्र वाले श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। 

  • यह योजना कई श्रमिकों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो सकती है।

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📋 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 

  • लाभार्थी को कम से कम पिछले तीन वर्षों से निर्माण श्रमिक के रूप में छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

  • लाभार्थी की आयु 59 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो इस योजना के तहत योग्य पाए जाएंगे।

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📑 आवश्यक डॉक्यूमेंट 

आवेदन प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिन्हें आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। ये दस्तावेज़ हैं:

    1. निर्माण श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

    2. आधार कार्ड

    3. फोटो

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🌐 आवेदन प्रक्रिया

  • वेबसाइट पर जाएं
    सबसे पहले, आपको छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
     वेबसाइट लिंक: श्रम विभाग छत्तीसगढ़

  • "आवेदन करना" पर क्लिक करें
     वेबसाइट के होम पेज पर "आवेदन करना" बटन पर क्लिक करें, जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत होता है।

  • आवेदन के लिए जानकारी दर्ज करें

    • "समूह का नाम" चुनें: भवन एवं सन्निर्माण

    • "सेवा का चयन करें": योजना

    • "आप क्या करना चाहते हैं": आवेदन

  • जिले का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें
    अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया रजिस्ट्रेशन  नंबर प्रदान करें। इसके बाद अगला पर क्लिक करें।

  • योजना का नाम और विवरण भरें
     योजना का नाम चुनें और सभी आवश्यक विवरण ऑनलाइन भरें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो।

  • आवेदन को सबमिट करें
    सभी विवरण भरने के बाद, "जमा करना" पर क्लिक करें। अब आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको योजना का लाभ मिल सकेगा।

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