ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत; राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

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Jitendra Shrivastava
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ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत; राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

NEW DELHI. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती वाली याचिका सुनने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह ने कहा था कि सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नामांकन में इसकी जानकारी नहीं दी।



याचिका में कहा था- केंद्रीय मंत्री सिं​धिया ने छिपाई जानकारी



नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने वर्ष 2020 में चुनाव याचिका दायर कर सिंधिया के राज्यसभा सदस्य के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि सिंधिया ने अपने राज्यसभा के नामांकन में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई है, इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए। उन्होंने बताया था कि सिंधिया पर 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में  FIR दर्ज हुई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने चुनाव नामांकन में नहीं दी।


Challenge given to Rajya Sabha elections Supreme Court dismissed petition Big relief to Jyotiraditya Scindia राज्यसभा निर्वाचन को दी थी चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी राहत
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