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BHOPAL. भोपाल में युवक को कुत्ते का पट्टा पहनाकर पीटने के मामले में हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के मामले मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसे आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
आरोपियों की ओर से जमानत याचिका
​भोपाल के बिलाल और साहिलुद्दीन ने जमानत की अर्जियां लगाई थीं। सरकार की ओर से सरकारी वकील अक्षय नामदेव ने जमानत पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये मामला बहुर्चित वीडियो वायरल कांड से जुड़ा है। आरोपियों ने न केवल कुत्ते का पट्टा पहनाकर एक युवक को बेरहमी से पीटा बल्कि वीडियो उसका वीडियो भी बनाया। पीड़ित विजय राम चंदानी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था।
युवक को कुत्ते की तरह भौंकने पर किया था मजबूर
जून में भोपाल के टीला जमालपुर थाना इलाके में एक हिंदू युवक के साथ दूसरे धर्म के 6 युवकों ने न केवल जमकर मारपीट की थी बल्कि उसके गले में पट्टा डालकर कुत्ते जैसा घुमाया था और उसे भौंकने के लिए मजबूर भी किया था। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद मध्यप्रदेश में हड़कंप मच गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया था।
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सभी आरोपी जेल में बंद
इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। बिलाल और साहिलुद्दीन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं। लिहाजा ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। 6 में से 2 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी गई। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं।