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सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग-अलग जिलों में दर्ज 103 गैर-गंभीर राजनीतिक प्रकरणों की वापसी का निर्णय लिया है। गृह विभाग द्वारा जिलों से प्राप्त रिपोर्ट और विस्तृत समीक्षा के बाद कैबिनेट सब कमेटी की अनुशंसा पर यह फैसला लिया गया। न्यायालय से विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद 41 प्रकरणों में अभियुक्तों को राहत प्रदान की गई, और संबंधित पुलिस रिकॉर्ड से उनके नाम हटा दिए गए। बताया गया कि मुंगेली जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है।
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कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगे थे गंभीर आरोप
ये मामले अवनी कश्यप, कताहू उर्फ प्रकाश, जनीराम साहू, महेंद्र साहू और संतोष खांडे के विरुद्ध दर्ज किए गए थे। न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई। बताया गया कि एनएच 130ए पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर मार्ग अवरुद्ध करने के मामले में मुकेश रोहरा, राजेश्वर सिंह टंडन, घनश्याम यादव, यश गुप्ता, पंकज सोनी, आनंद देवांगन और राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। अदालत 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई।
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मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। मानपुर स्थित तहसील कार्यालय का घेराव कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में हरिश लाटिया, शैलेश मिश्रा, कमल अंधारे, रामकेवल विश्वकर्मा, बिरझूराम तारम, भानुराम रावटे, कनकराम राणा, संतोष कोटपारिया, राजू टांडिया उर्फ उमाकांत, भाजेश शाह मंडावी, रेणु टांडिया, मनीष निर्मलकर, भावेश जैन, प्रकाश मिश्रा, राधिका अंधारे, संगीता मिश्रा, कमल किशोर सिन्हा, राजहंस मंडावी, समिम तिगाला, राजा शर्मा,मोहनीस शर्मा, दिनेश मांडवी और अर्जुन जाड़े के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई।
इसी तरह चक्का जाम करने तक छोटी चार पहिया वाहन दोपहिया वाहन की आगमन बाधित करने के आरोप में राजू, मनीष निर्मलकर, राजहंस मांडवी, संजय यादव, रेनू टांडिया, संगीता मिश्रा, राजकुमारी खलको, दिनेश मांडवी, सतीश दुबे, मनीष, शैलेश मिश्रा, राहुल मालेकर, यशवंत मालेकर, रामदेव भुआर्य होरीलाल सोरी, अनिल मेश्राम और दीपक वैष्णव के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा 9 जनवरी 2025 को इस प्रकरण की वापसी की स्वीकृति दी गई।
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नारायणपुर जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। बालोद जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। बिलासपुर जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा 17 फरवरी 2023 को बटालियन चौक पर सडक़ बाधित करने और विरोध प्रदर्शन करने के मामले में निहाल यादव, विजय यादव, राजकमल साहू, पप्पू उर्फ किशोर साहू और संजय यादव के विरुद्ध दर्ज किया गया था।
राजनांदगांव जिले के 4 प्रकरण को वापस लिया गया है। जशपुर जिले के 3 प्रकरण का निराकरण किया गया। सूरजपुर जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। बेमेतरा जिले के 3 प्रकरण को वापस लिया गया। रायपुर जिले के 9 प्रकरण को वापस लिया गया है। 40-50 छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से परीक्षा तिथि को लेकर विश्वविद्यालय के चेन गेट को तोडक़र क्षतिग्रस्त करने के कारण विभोर सिंह, अखिलेश त्रिपाठी, शुभम जायसवाल, आकाश शर्मा और शेखर झाड़ा के विरुद्ध अपराध किया गया जिसे न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को वापस लिया गया।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। 17 फरवरी 2023 को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर रंगीला चौक पर विरोध प्रदर्शन के मामले में विमल गुप्ता, अवनीश गुप्ता, कृष्णा पासवान, बिट्टू पाल, राजू बाड़े, नंद किशोर गुप्ता, दयाल विश्वास, सुनील तिवारी और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।
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न्यायालय द्वारा 14 दिसंबर 2024 को इस प्रकरण की वापसी को स्वीकृति दी गई। धमतरी जिले के 2 प्रकरण को वापस लिया गया है। बलौदा बाजार जिले के 1 प्रकरण को वापस लिया गया है। नितिन सोनी, चितावर जायसवाल, रोहित साहू,सलमान शेख, कमल भारद्वाज, सतीश पटेल, प्रकाश शर्मा और संकेत शुक्ल द्वारा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
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